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SEBI ने F&O मार्जिन नियमों को किया लागू, बढ़ाई गई तारीख

SEBI ने सर्कुलर में F&O मार्जिन से जुड़े नियमों को लागू करने की समय बढ़ा दी है.

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डीएनए हिंदी: SEBI ने गुरुवार यानी कि 24 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर दिया. इस सर्कुलर में F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) मार्जिन से जुड़े नियमों को लागू करने की अवधि बढ़ा दी है. बता दें कि इन नियमों के तहत क्लाइंट के स्तर पर कोलेट्रल की निगरानी और उसे अलग रखने से जुड़े नए कंप्लायंस सिस्टम लागू होने थे.

सेबी की नोटिस

SEBI की मूल नोटिस के अनुसार नए कंप्लायंस सिस्टम को 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो जाना चाहिए था. कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े एक विवाद के चलते इसकी अवधि बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई. एक मामले के मुताबिक कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने क्लाइंट के शेयरों को बिना उनकी इजाजत के लोन के बदले में गिरवी रख दिए थे.

अवधि बढ़ाई गई

SEBI ने अब कंप्लायंस सिस्टम को लागू करने के लिए अवधि को बढ़ाकर 2 मई 2022 कर दिया है. SEBI ने बताया कि  नए कंप्लायंस सिस्टम को लागू करने से पहले बदलावों को अपनाने के लिए कई शेयरधारकों ने अवधि बढ़ाने की मांग की थी. इस मांग के चलते ही डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

नियमों में सुधार होगा

SEBI ने डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट्स से जुड़े नियमों में सुधार करने को लेकर नोटिफाइड कर दिया है. SEBI ने नए नियमों में लेनदेन करने वाले शेयरधारकों के लिए टोटल अमाउंट की अवधी बढ़ा दिया है.

नियमों में बदलाव करने के पीछे शेयरधारकों की बढ़ती भागीदारी और जोखिमों को कम करने की वजह है.

दरअसल बुधवार को SEBI ने नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक संशोधित नियमों में स्टॉक ब्रोकरों के पास नोटिफिकेशन की तारीख से एक साल के भीतर 3 करोड़ रुपये नेटवर्थ होना जरूरी है. वहीं नोटिफिकेशन की तारीख से दो साल के भीतर कुल राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जाएगा.

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