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Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत

Delhi Metro Travel Rules Update: दिल्ली मेट्रो में अब तक शराब की बोतल लेकर चलने पर प्रतिबंध था, जिसमें अब छूट दे दी गई है.

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Delhi Metro Liquor Rules (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए एक बढ़िया खबर सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने अब मेट्रो ट्रेन के अंदर शराब की बोतल लेकर चलने की छूट दे दी है. DMRC ने कहा है कि पैसेंजर अब अपने साथ शराब से भरी दो बोतल लेकर सफर कर पाएंगे. हालांकि ये दोनों बोतल पूरी तरह सील्ड होनी चाहिए. DMRC ने यह फैसला CISF के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है. बता दें कि मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ही संभाल रही है, इसलिए उसकी हरी झंडी मिलने के बाद ही यह फैसला किया गया है.

अब तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही थी छूट

दिल्ली मेट्रो में अब तक किसी भी पैसेंजर के शराब की बोतल अपने साथ लेकर चलने पर बैन लगा हुआ था. हालांकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बैन लागू नहीं था, जहां हवाई सफर करने वाले यात्री एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप से शराब लेकर आने के बाद सफर करते थे. DMRC ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि अब दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नियमों को अपने यहां भी लागू कर दिया है. CISF और DMRC के अधिकारियों की साझा मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है.

सील्ड बोतल लेकर चलने की छूट, पीने पर होगी कार्रवाई

DMRC ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिसर के अंदर एल्कोहल की सील्ड बोतल ही लेकर आने की छूट है. कोई भी यात्री अपने साथ दो सील्ड एल्कोहल बोतल रख सकता है, लेकिन इन्हें मेट्रो परिसर के अंदर पीने की इजाजत नहीं होगी. DMRC ने चेतावनी दी है कि सभी यात्री यात्रा  के दौरान पर्याप्त गरिमा बनाए रखें. यदि किसी यात्री को एल्कोहल के नशे में होकर कोई आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखा गया तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

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