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GST Council Meet : कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, होर्स रेस पर लगेगा 28 फीसदी GST, पैनल को मिला 15 दिन का समय

GST Council Meet : जीएसटी काउंसिल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है, लेकिन कुछ नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके लिए अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया गया है.

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डीएनए हिंदी: जीएसटी काउंसिल (GST Council Meet) ने बुधवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय पैनल को Casino, Online Gaming, Horse Race के लिए प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के लिए आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 15 दिन का समय दिया. काउसिंल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है लेकिन कुछ नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है. समिति उसके बाद फिर से प्रस्तावों की समीक्षा करेगी.

18 फीसदी का कर रहे हैं भुगतान
समिति ने होर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर एक समान 28 फीसदी जीएसटी दर की सिफारिश की थी. पैनल ने उस बेस की भी सिफारिश की जिस पर यह दर लागू होनी चाहिए. वर्तमान में, इन क्षेत्रों के व्यवसाय 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, जो इस विषय पर अस्पष्टता के कारण अदालती आदेशों द्वारा समर्थित है.

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28 फीसदी की सिफारिश 
पैनल ने सिफारिश की थी कि प्रवेश शुल्क और कैसीनो में खरीदे गए चिप्स या सिक्कों के मूल्य पर 28 फीसदी की दर लगाई जानी चाहिए, लेकिन प्लेयर द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत दांव पर नहीं. ऑनलाइन गेमिंग के मामले में, किसी खिलाड़ी द्वारा भागीदारी के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य पर 28 फीसदी कर की दर लागू होनी चाहिए. पैनल ने कहा कि 28 फीसदी की दर इन व्यवसायों पर बिना किसी परवाह के लागू होनी चाहिए, फिर चाहे वो स्किल गेम हो या चांस या फिर दोनों का. 

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यह भी हुए महंगे 

  • एक हजार रुपये रोजाना से कम किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा पहले यह टैक्स फ्री था. 
  • अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों (आईसीयू को छोड़कर) पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. 
  • अब चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिये जाने वाला शुल्क भी जीएसटी के दायरे में आएगा. इस शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
  • जीएसटी काउंसिल ने स्टूडेंट्स के चार्ट पेपर और एटलस नक्शे पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा ये गैर ब्रैंडेड हैं और खुले में बिक रहे हैं, तो जीएसटी छूट जारी रहेगी.
  • जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की इंटर स्टेट आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की राज्यों को मंजूरी दी है. 
  • दही, पनीर, शहद और मांस-मछली जैसे ब्रैंडेड या डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. 
     

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