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Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने की पूर्व विधायक पर बेहद सख्त टिप्पणी

Mukhtar Ansari 10 Year Jail: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया गया है.

Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने की पूर्व विधायक पर बेहद सख्त टिप्पणी

Mukhtar Ansari 10 YRS Jail

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डीएनए हिंदी: गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी के चर्चित माफिया और नता रहे मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बताया जा रहा है कि सजा के ऐलान के साथ ही माफिया का चेहरे उतर गया और वह बेहद निराश और तनाव में दिख रहा था. परिवार के सदस्यों के बीच इस सजा के ऐलान के साथ ही मायूसी छा गई है. बता दें कि कोर्ट ने पूर्व विधायक को हत्या और हत्या की कोशिश का दोषी करार दिया है. इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मूल मामले में बरी हो जाने के बाद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. इस एक्ट के तहत माफिया और पूर्व विधायक को अधिकतम सजा दी गई है. 

बता दें कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है. इस एक्ट का प्रावधान इसलिए लाया गया था कि वास्तव में जो लोग अपराधी हैं और जो लोग गैंग का संचालन करते हैं और उसके प्रभाव से समाज में दहशत फैलता है. ऐसे लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक अपराध को अंजाम देते हैं. कानून के जानकारों का कहना है कि गैंग चलाने वाले प्रभावशाली लोग आम तौर पर गवाहों और प्रमाणों को प्रभावित करके अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बच जाते हैं. ऐसी अपराधियों पर नकेल कसने के इरादे से यह एक्ट लाया गया है.

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मुख्तार अंसारी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने की अहम टिप्पणी 
मुख्तार अंसारी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैंग का संचालन करता है और कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं तो इससे यह नहीं माना जाएगा कि मुख्तार अंसारी ने कोई अपराध नहीं किया है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्‍तार को 10 साल जेल की सजा दी है. तीसरे गैंगस्टर मामले में भी अंसारी को दोषी करार दिया गया है. इससे पहले के दो मामले में भी उसे अधिकतम 10 साल की सजा दी गई है. 

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ मुख्तार अंसारी 
मुख्तार अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद है. सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसे कोर्ट में पेशी के लिए नहीं लाया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जेल से ही उसने कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया. बताया जा रहा है कि कोर्ट में सोनू खुद मौजूद था और अंसारी के कुछ करीबी परिवार के सदस्य भी थे. सजा के ऐलान के बाद सबके चेहरों पर तनाव था और दूसरी ओर अंसारी के पैतृक घर पर पिछले दो दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है. 

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