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Delhi Metro में शराब की 2 बोतलें ले जाने वाला रूल केजरीवाल सरकार को क्यों नहीं आ रहा रास?

Delhi Metro Liquor Rule: दिल्ली मेट्रो में अब तक शराब की बोतल लेकर जाने पर पाबंदी थी, लेकिन हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया है.

Delhi Metro में शराब की 2 बोतलें ले जाने वाला रूल केजरीवाल सरकार को क्यों नहीं आ रहा रास?

Delhi Metro Liquor Rules (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल लेकर जाने पर लगी पाबंदी हटाना अब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को रास नहीं आ रहा है. दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जनता की सहूलियत को देखते हुए नियम में जो बदलाव किया था, अब उसी के खिलाफ आवाज उठने लगी है. दिल्ली सरकार ने DMRC से अपना यह नियम बदलने का आग्रह किया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि यह नियम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शराब बिक्री नियमों के कारण परेशानी खड़ी कर रहा है. आइए आपको बताते हैं कि नया नियम क्या है और क्यों यह नियम केजरीवाल सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. 

पहले जान लेते हैं कि क्या है नया नियम

दिल्ली मेट्रो में कुछ समय पहले तक शराब की बोतल लेकर सफर करने पर पाबंदी थी. आप शराब की सील बोतल लेकर भी मेट्रो स्टेशन के चेकिंग गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे. दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान शराब लेकर आने वाले लोगों को चेकिंग गेट से ही उल्टा लौटा देते थे. कुछ समय पहले DMRC ने इस नियम में बदलाव कर दिया था. बदलाव के बाद नए नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने साथ शराब की अधिकतम दो पूरी तरह सील बोतल लेकर मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकता है. इस नए नियम (Delhi Metro 2 Liquor Bottle Allowed Rule) पर ही केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई है.

क्या है केजरीवाल सरकार की आपत्ति

केजरीवाल सरकार के आबकारी विभाग ने DMRC को पत्र लिखकर नए नियम को हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के शराब बिक्री कानूनों के विपरीत माना है. बता दें कि इन दोनों राज्यों के कई जिले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में शामिल हैं. दिल्ली मेट्रो की ट्रेन उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तथा हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों में जाती हैं. इन दोनों शहरों से दिल्ली तक रोजाना हजारों पैसेंजर आवागमन करते हैं. अब ये पैसेंजर अपने साथ शराब लेकर चल रहे हैं, जिससे दिल्ली के आबकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है.

कैसे टकरा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कानून

दिल्ली आबकारी विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में 25 साल से कम उम्र वाले युवक को शराब बेचने पर पाबंदी है. इस हिसाब से दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा मानी गई है. आबकारी विभाग के मुताबिक, हरियाणा में 18 साल से ऊपर उम्र वाला कोई भी व्यक्ति शराब खरीद सकता है, जो दिल्ली के मुकाबले 7 साल कम है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी शराब पीने की कानूनी उम्र दिल्ली से 4 साल कम यानी 21 साल निर्धारित है. आबकारी विभाग का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के नए नियम की बदौलत 25 साल से कम उम्र के दिल्ली के नौजवान हरियाणा या यूपी जाकर शराब खरीदकर वापस लौट रहे हैं.

'दो बोतल की इजाजत देना भी गलत'

दिल्ली आबकारी विभाग ने यह भी कहा है कि तीनों राज्यों के नियमों में टकराव के अलावा भी इस कानून में एक गड़बड़ है. दिल्ली एक्साइज एक्ट (Delhi Excise Act) के हिसाब से दूसरे राज्यों से कोई भी शख्स अधिकतम एक सील बोतल रम, व्हिस्की या वोदका लेकर दिल्ली आ सकता है. उत्तर प्रदेश में भी एक सील बोतल लेकर चलने की इजाजत है, जबकि हरियाणा में 1 लीटर शराब तक लेकर चलना कानून के दायरे में है. इससे भी परेशानी खड़ी हो रही है.

DMRC का क्या है कहना

इस पूरे मसले पर दिल्ली मेट्रो का अपना तर्क है. DMRC का कहना है कि मेट्रो ट्रेन में शराब लेकर चलने की इजाजत सिक्योरिटी एजेंसी की सलाह पर दी गई है. DMRC ने अपने बयान में कहा है कि यात्रियों से आशा की जाती है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब लेकर जाते समय उस संबंधित राज्य के आबकारी विभाग के नियमों का पालन करेंगे. साथ ही DMRC ने यह भी कहा कि दिल्ली आबकारी विभाग की तरफ से जताई गई चिंता की जानकारी सिक्योरिटी एजेंसी को दे दी गई है ताकि वे उसके हिसाब से जांच कर सकें. 

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