Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

UP में मैरिज सर्टिफिकेट (marriage certificate) बनवाने से पहले देना होगा दहेज का ब्योरा, शासन ने जारी किया आदेश

यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय आपको दहेज का भी ब्योरा देना पड़ेगा. शासन द्वारा ये नया नियम लागू कर दिया है. इसको लेकर कार्यलय के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है.

Latest News
UP में मैरिज सर्टिफिकेट (marriage certificate) बनवाने से पहले देना होगा दहेज का ब्योरा, शासन ने जारी किया आदेश
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और हाल ही आपकी या आपके किसी जानने वाले की शादी (marriage) हुई है. तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल उत्तर प्रदेश में अब विवाह प्रमाण पत्र (marriage certificate) बनवाते समय वर- बधु को दहेज का भी विवरण देना पड़ेगा. इस नियम को लागू करते हुए शासन ने निबंधन विभाग को आदेश जारी कर दिया है. अभी तक प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनावाते समय वर-वधू को शादी का कार्ड, दशवीं की मार्कशीट, दो गवाहों सहित आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लगाने पड़ते थे. 


यह भी पढ़ें: Kedarnath Dham में फिर गिरने से बचा हेलिकॉप्टर, इस कारण करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग


अधिकारी दीपक श्रीवास्तव ने बताया

लेकिन अब विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय इन सभी दस्तावेजों के साथ दहेज का विवरण पत्र भी जमा करना पड़ेगा. इससे संबंधित सभी जानकारियों से जुड़ा नोटिस कार्यलय के बाहर चिपका दिया गया है. इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा. अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें. 


 

यह भी पढ़ें: क्या है बांग्लादेशी MP की मौत के पीछे का सच? 'हनी ट्रैप' में किसने फंसाया?


कैसे बनवाएं मैरिज सर्टीफिटेक 

यूपी (UP) में मैरिज सर्टीफिटेक (Marriage Certificate) बनवाने के लिए आप ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तमाल कर सकते है. Online तरीके से विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा. वहीं ऑफलाइन तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप कार्यलय जाकर आवेदन जमा कर सकते है.  

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में कितनी लगती है फीस

बता दें कि, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्‍वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है. विवाह की तिथि से 30 दिन में पंजीकरण करवाने की फीस लगभग 10 रुपए है. वहीं इसके बाद आवेदन करने पर आपको 100 रुपए शुल्क के रूप में जमा करने पड़ेंगे.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement