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आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली है ये राहत

अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) पर आरोप है कि उनकी तरफ से दो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए थे. इस केस को लेकर आजम खान के परिवार के तीन सदस्यों को पिछले साल 7-7 साल की सजा मिली थी.

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आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली है ये राहत

Azam Khan and Abdullah Azam

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समाजवादी पार्टी ने नेता आजम खान (Azam Khan), उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है. उन्हें ये बेल फर्जी प्रमाणपत्र मामले को लेकर मिली है. फिलहाल ये तीनों ही अलग-अलग जेल में कैद हैं. दरअसल, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने को लेकर 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस मामले आजम खान के परिवार के तीनों मेंबर्स सजायाफ्ता थे. ये सजा पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को सुनाई गई थी. इनके जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था.


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क्या है फेक प्रमाण पत्र केस?
अब्दुल्ला आजम आजम खान के छोटे पुत्र हैं. दरअसल उनपर आरोप है कि वो 2017 के विधानसभा चुनाव के समय 25 साल के नहीं हुए थे, चुनाव लड़ने के लिए फेक प्रमाण पत्र का उपयोग किया था. ताकि कागजी तौर पर उनकी उम्र 25 साल की हो सके, और वो एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव पर उतर सकें, और उनकी तरफ से ऐसा ही किया गया. साथ ही वो रामपुर में आने वाले स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी बने और विजयी रहे. आगे चलकर विधानसभा चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की तरफ से जमा किए गए प्रमाण पत्र को कोर्ट में चैलैंज किया गया. ये चुनौती उन्हें कोर्ट में बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान की ओर से दी गई थी.

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