Advertisement

Gyanvapi Case: अजय मिश्रा की कमिश्नर पद पर बहाली की मांग, हिन्दू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में लगाई अर्जी

Gyanvapi Case: अजय मिश्रा को पक्षपात और जानकारी लीक करने के आरोप के बाद उन्हें पद से हटा दिया था. 

Gyanvapi Case: अजय मिश्रा की कमिश्नर पद पर बहाली की मांग, हिन्दू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में लगाई अर्जी
Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Masjid Case) वाराणसी के सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अजय मिश्रा की कमिश्नर पद पर बहाली की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया कि सर्वे के दौरान वह मौके पर मौजूद थे. रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें बहाल किया जाए. बता दें कि कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था. हालांकि सर्वे में पक्षपात और जानकारी लीक करने के आरोप के बाद उन्हें पद से हटा दिया था. 

वजूखाने को CRPF ने किया सील
दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सीआरपीएफ ने सील कर दिया है. यहां 9 ताले लगातार पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है. वाराणसी की सिविल कोर्ट ने सर्वे के दौरान यहां शिवलिंग मिलने के दावे के बाद इसे सील करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा.  

ये भी पढ़ेंः Places of worship act का क्या है सेक्शन-4 जिससे ज्ञानवापी और मथुरा को मिल सकती है राहत?

वाराणसी कोर्ट में सुनवाई टली
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन वकीलों की हड़ताल के बाद इसे टाल दिया गया है. इसके लिए कोर्ट आज अगली तारीख दे सकती है. आज और 20 मई को वाराणसी में प्रदेश स्तर पर वकीलों की हड़ताल है. आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी.

ये भी पढ़ेंः Places of worship act: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ज्ञानवापी केस में क्यों बन सकता है सबसे बड़ा आधार

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement