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Subrat Roy Sahara Death: सुब्रत रॉय के 25,000 करोड़ रुपये ले रखे हैं SEBI ने, अब निवेशकों को कैसे मिलेगा ये पैसा?

Sahara Refund Updates: सहारा ग्रुप की कंपनियों के लिए बांड के जरिये निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये जुटाए गए थे, जिन्हें नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर सेबी ने जब्त कर लिया था.

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Subrata Roy Sahara (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Subrata Roy Sahara Latest News- सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय सहारा (Subrata Roy Sahara Death) का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है. बीमारी के कारण 'सहाराश्री' के निधन के बाद उनके निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें तैर गई हैं. पहले ही सहारा ग्रुप और बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के बीच चल रहे झगड़े में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये सालों से फंसे रहे हैं. अब इन पैसों के वापस मिलने की उम्मीद जुटी थी तो सहाराश्री के निधन से एक बार फिर संशय के बादल तैरने लगे हैं. दरअसल, सुब्रत रॉय के 25,163 करोड़ रुपये सेबी ने जब्त किए हुए हैं, जो निवेशकों को वापस मिलने थे. अब सुब्रत रॉय के निधन के बाद क्या निवेशकों को यह पैसे मिल पाएंगे? यदि मिलेंगे तो इसका तरीका क्या होगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब समझते हैं.

पहले समझ लीजिए क्या था विवाद

सहारा ग्रुप (Sahara Group) की कंपनियां बाजार से निवेशकों से बांड आदि के जरिये पैसा जुटाती थीं. साल 2011 में SEBI ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIREL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) के धन जुटाने के तरीके पर सवाल उठाए. सेबी ने इन दोनों कंपनियों को OFCD बांड्स के जरिये करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए धन को लौटाने का आदेश दिया. सेबी ने यह पैसा जुटाने के लिए दोनों कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. सेबी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां 31 अगस्त, 2012 को टॉप कोर्ट ने सेबी के फैसले को सही माना. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाया धन 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. 

पढ़ें- किराये पर कमरा, 2 हजार से बिजनेस, ऐसे खड़ा किया सुब्रत रॉय ने करोड़ों का साम्राज्य

निवेशकों का पैसा लौटाने की जिम्मेदारी सेबी को मिली

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने की जिम्मेदारी सेबी को दी. इसके लिए सहारा ग्रुप को सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया. सहारा ग्रुप ने 95 फीसदी सेज ज्यादा निवेशकों का प्रत्यक्ष भुगतान कर देने का दावा किया है, लेकिन सेबी की हालिया सालाना रिपोर्ट के हिसाब से सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के निवेशकों को 31 मार्च, 2022 तक 11 साल में महज 138.07 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं. इसके उलट पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.

वार्षिक रिपोर्ट में इतने आवेदकों का पैसा लौटाने का है दावा

सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी को 31 मार्च, 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन मिले थे. इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 67.98 करोड़ रुपये के ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. बाकी आवेदकों का सहारा ग्रुप की कंपनियों से मिली जानकारी के हिसाब से पता नहीं लग पाया, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया. पुनर्भुगतान बैंक खातों में सेबी ने 31 मार्च, 2023 तक कुल 25,163 करोड़ रुपये की रकम जमा बताई थी.

सहाराश्री की मौत का असर नहीं, आवेदन करने वालों को मिलेगा पैसा

सेबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया पर सहाराश्री के निधन का कोई असर नहीं होगा. यह पैसा निवेशकों को अब भी मिलेगा. यह पैसा केंद्र सरकार की तरफ से कुछ समय पहले लॉन्च किए गए पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ के जरिये ही लौटाया जाएगा, जिसके लिए निवेशकों को आवेदन करना होगा. इस हिसाब से देखा जाए तो सहारा ग्रुप में पैसा निवेश करने वाले लोगों को सहाराश्री के निधन से चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्हें बस आवेदन करने की प्रक्रिया और सरकारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना होगा.

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