Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Driving License Rule: नया DL बनवाने के लिए 1 जून से बदल रहा नियम, अब नहीं करना होगा ये काम

Driving License Rule: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जटिल प्रोसेस के चलते बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी राहत दी गई है.

Latest News
Driving License Rule: नया DL बनवाने के लिए 1 जून से बदल रहा नियम, अब नहीं करना होगा ये काम

Driving license

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

Driving License Rule: नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जटिल प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है, जो एक जून से लागू हो जाएगा. इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होने की संभावना है. साथ ही इससे लोगों को कई बार RTO जाने के झंझट से भी मुक्ति मिलने जा रही है. ये नए नियम 1 जून से लागू होने जा रहे हैं.


यह भी पढ़ें- Noida News: मनमानी कर रहे बिल्डरों पर गिरेगी गाज, संपत्ति जब्त करेगी अथॉरिटी, जानिए क्या है प्रस्ताव 


प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में भी दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट

नए नियमों में सबसे खास बात ये है कि कागजी झंझट को कम किया गया है. अब पूरे कागज लगाने के बजाय केवल दोपहिया या चार पहिया, जो भी वाहन आप चलाना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही कागज लाने होंगे. साथ ही अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना भी अनिवार्य नहीं रहेगा. 1 जून के बाद आप RTO से अधिकृत किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे पाएंगे. स्कूल से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर RTO में लाइसेंस बनाया जाएगा. इससे RTO के ज्यादा चक्कर नहीं काटना होगा.


यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने BJP और Congress के बड़बोले नेताओं पर कसी नकेल  


लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी इतनी ट्रेनिंग

भले ही सरकारी ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रहेगा, लेकिन नया लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग की बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होगी. छोटी गाड़ियों यानी LMV के लिए कम से कम 4 हफ्ते तक और 29 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी. इसमें 21 घंटे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और 8 घंटे थ्योरी यानी सड़क के सिग्नल, हाईवे साइन आदि की जानकारी लेनी होगी. बड़ी गाड़ियों यानी HMV के लिए कम से कम 6 हफ्ते और 38 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी. इसमें कम से कम 31 घंटे गाड़ी चलाने की और 8 घंटे थ्योरी ट्रेनिंग होगी. 


यह भी पढ़ें- मिलिए Nikesh Arora से, जो पाते हैं Google के सीईओ Sundar Pichai से ज्यादा सैलरी 


इन नियमों में भी हो रहा बदलाव

  • गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे.
  • ओवरस्पीड पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना होगा.
  • ड्राइवर के नाबालिग होने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और 25 हजार का जुर्माना लगेगा.
  • ऐसे आरोपी नाबालिग 25 साल का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अयोग्य हो जाएंगे.

ड्राइव‍िंग स्‍कूल के ल‍िए जरूरी न‍ियम

ड्राइव‍िंग स्कूल के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए. इसके अलावा चार पहिया गाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होने की जरूरत है. स्कूल में गाड़ी चलाने का टेस्ट लेने की उचित व्यवस्था हो. गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देने वाले (ट्रेनर) के पास 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र के साथ ही पांच साल गाड़ी चलाने का अनुभव हो. उसे बायोमीट्रिक्स और आईटी सिस्टम चलाने की जानकारी भी हो.

ऑनलाइन कर सकते हैं लाइसेंस के लिए आवेदन

  • नया लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • ऑनलाइन आवेदन https://parivahan.gov.in/ पर किया जाएगा.
  • ऑफलाइन आवेदन भी RTO ऑफिस जाकर जमा कर सकते हैं.
  • RTO की तरफ से आपके आवेदन की समीक्षा कर तारीख दी जाएगी.
  • दी गई तारीख पर जाकर आपको लाइसेंस फीस और अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे. साथ ही ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement