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बापू की सीख की वजह से अपराधी पहुंचा जेल, बच्चियों ने दिलाई 100 साल की सजा

Kerala Crime News: नाबालिग बच्ची ने कक्षा 2 की किताब में महात्मा गांधी का एक पाठ पढ़ा था. जिसमें वह कभी किसी से झूठ न बोलने की बात कहते हैं. इसे पढ़ने के बाद बच्ची ने माता-पिता को आपबीती बताई थी.

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Court sentenced 100 years imprisonment,

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डीएनए हिंदी: आपने यौन शोषण के कई केस देखे होंगे, जहां लोग नाबालिग बच्चियों के साथ भी दरिंदगी करने से भी नहीं चूकते. ऐसे मामलों में न्यायालय अपराधियों को सख्त से सख्त सजा सुनाती है. ऐसा ही एक मामला केरल राज्य से सामने आया है. यहां एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोपी को 100 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने यह फैसला 2 साल पुराने मामले में सुनाया है. बता दें कि यौन शोषण के इस अपराधी को सजा दिलाने में महात्मा गांधी की सीख महत्वपूर्ण साबित हुई. बच्चियों ने बापू की सीख को माना और हिम्मत दिखाते हुए अपने साथ हुए घिनौने अपराध के बारे में बताया. 

जानकारी के मुताबिक, पथनमथिट्टा जिले की फास्ट ट्रैक और विशेष न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है. आरोप है कि कोल्लम जिले के पथनपरम के रहने वाले विनोद नाम के व्यक्ति ने 2 साल पहले दो नाबालिग बहनों के साथ यौन शोषण किया था. वारदात के समय छोटी बहन की उम्र साढ़े तीन साल और बड़ी बहन की उम्र आठ साल थी. छोटी बहन के साथ आरोपी ने 18 दिसंबर 2021 को दरिंदगी की. इस घटना के बाद बच्ची बहुत डर गई थी. बड़ी बहन ने दूसरी कक्षा की पुस्तक के एक पाठ में महात्मा गांधी जी की सीख पढ़ी थी, जिसमें वह कभी किसी से झूठ न बोलने की बात कहते हैं. इसे पढ़ने के बाद बच्ची में हिम्मत आई और उसने अपने माता-पिता को सच्चाई बता दी. यह बात पता चलने के बाद परिजन हैरान रह गए और उन्होंने फौरन आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

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कोर्ट ने सुनाई 100 साल की सजा
पीड़ित बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की. इस मामले में दो आरोपी थे. पहला विनोद और दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार राजम्मा. हालांकि, राजम्मा को अदालत ने चेतावनी देकर रिहा कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 11 अक्टूबर को आरोपी को 100 साल की सजा सुनाई. साथ ही 4 लाख का जुर्माना लगाया.

आरोपी को यह सजा पांच अलग-अलग अपराधों में दी गई, लेकिन नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को कम से कम 20 वर्ष के कारावास की सजा काटनी होगी. यह सजा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दी गई. जुर्माने की राशि बच्चियों को दी जाएगी. जुर्माना न देने पर आरोपी को दो साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

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