Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

RSS Shakha: मंदिरों में नहीं लगेगी RSS की शाखा, अब हाई कोर्ट ने लगा दी रोक

RSS Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सरकारा देवी मंदिर में सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी.

article-main

Representative Image

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: केरल में मंदिरों में शाखा लगाने को लेकर जारी विवाद में अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि तिरुवनंतपरुम के सरकारा देवी मंदिर के कैंपस में किसी भी तरह के सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाए. इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी) के हाथ में है. कुछ महीने पहले ही टीडीबी ने मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था.

दो श्रद्धालुओं की याचिका का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर का अवैध उपयोग करने और अनधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मंदिर परिसर में शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है. अदालत ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- 'PoK का भारत में होगा विलय, बस कुछ समय का इंतजार', पूर्व सेना प्रमुख का बड़ा बयान 

TDB ने लगाई थी रोक
बोर्ड ने अपने धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस पर शाखा लगाने और सामूहिक अभ्यास करने पर रोक लगाई थी. जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीत कुमार की पीठ ने हाल में एक आदेश में कहा, 'त्रावणकोर देवासम बोर्ड के प्रबंधन वाले उक्त मंदिर के परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने के अभ्यास की अनुमति नहीं होगी. चिरायिनकीझू थाने के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी को पाबंदी का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने में जरूरी सहायता करेंगे.'

यह भी पढ़ें- G20 के बाद टेंशन में MCD, सजावट वाले सामान न उठा ले जाएं चोर 

केरल में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने 18 मई को नया परिपत्र जारी कर अपने अधिकारियों से पहले के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करवाने को कहा था. पिछले आदेश में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में आरएसएस के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement