Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Sanjay Singh के जमानत आदेश में बांसुरी स्वराज का नाम, AAP ने उठाए सवाल, SC ने दिया ये निर्देश

AAP Leader Sanjay Singh Bail: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि बांसुरी स्वराज का नाम ‘अनजाने में हुई त्रुटि’ के कारण वकीलों की सूची में शामिल हो गया था. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने हटाने का आदेश दिया.

Latest News
article-main

Sanjay Singh and Bansuri Swaraj (file photo)

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह के जमानत आदेश में बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का नाम होने पर हंगामा हो गया. AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी के वकीलों की लिस्ट शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का नाम संजय सिंह मामले में ED के वकीलों की सूची में कैसे है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत संज्ञान लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा और संजय सिंह के जमानत आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम तुरंत हटाने का आदेश दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट के बताया कि बांसुरी स्वराज का नाम ‘अनजाने में हुई त्रुटि’ के कारण सूची में शामिल हो गया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया.

वकीलों की लिस्ट में बांसुरी का कैसे आया नाम?
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘ठीक है, हम आदेश में संशोधन करेंगे.’ ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि बांसुरी स्वराज इस मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया. हुसैन ने कहा, ‘अनजाने में हुई किसी गलती के कारण उनका नाम पेश हुए वकीलों की लिस्ट में आ गया.’ दरअसल, बांसुरी स्वराज पेश से वकील हैं. उन्हें बीजेपी ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है.


ये भी पढ़ें- कांग्रेस छोड़ BJP के 'रिंग' में पहुंचे विजेंदर सिंह, जानिए बॉक्सिंग पंच से लेकर राजनीति तक का सफर


जमानत देते समय कोर्ट ने लगाई ये शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह मामले से जुड़े सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे.

उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने संजय सिंह को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले ये निर्देश दिए. कोर्ट ने AAP नेता को पासपोर्ट जमा कराने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर जाने से पहले अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने और अपने फोन की लोकेशन हमेशा चालू रखने का भी निर्देश दिया. 

DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement