Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Punjab में ट्रैफिक के अनोखे नियम! शराब पीकर चलाई गाड़ी तो जुर्माने में देना पड़ेगा 1 यूनिट ब्लड

Punjab Traffic Rules: पंजाब में नए यायायात नियम लागू हुए हैं. नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चालने पर एक यूनिट ब्लड जुर्माने के तौर पर डोनेट करना होगा. जानिए नियमों के बारे में...

Latest News
Punjab में ट्रैफिक के अनोखे नियम! शराब पीकर चलाई गाड़ी तो जुर्माने में देना पड़ेगा 1 यूनिट ब्लड

सांकेतिक तस्वीर

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने यातायात नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें यातायात नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर अनोखी सजा तय की गई है. नए नियमों में अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने के तौर पर चालक को एक यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा. साथ उसका तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है वह अब चर्चा का विषय बन गया है. नए नियमों के तहत ओवरस्पीड चलाने पर पहली बार 1 हजार रुपये का चालान होगा. अगर यही गलती दोबारा दोहराई तो उससे डबल जुर्माना लिया जाएगा. इतना ही नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रिफ्रेशर कोर्स से भी गुजरना पड़ेगा और नजदीकी स्कूल में छात्रों को 2 घंटे तक लैक्चर देना होगा. 

जुर्माने के तौर पर देना होगा 1 यूनिट ब्लड
नोटिफिकेशन में कहा गया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करना होगी. जहां लगभग दो घंटे तक डॉक्टर या इंचार्ज के द्वारा बताए गए कामों को करना होगा या फिर कम से कम एक यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा. वहीं रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 1,000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा. जबकि दूसरी बार 2,000 रुपये का चालान देना होगा.

यह भी पढ़ें: Video: बिल्ली से मार खाकर पगलाया कुत्ता, देखकर छूट जाएगी हंसी

फोन पर बात करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना
इसके अलावा मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पहली बार 5,000 रुपये का चालान और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही रिफ्रेशर कोर्स या कम्यूनिटी सेवाएं भी करनी होंगी. दो पहिया पर 3 सवारियां बैठाने वालों पर भी शिंकजा कसा जाएगा. पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार 2,000 रुपये का जुर्माना साथ ही 1 महीने का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों (Latest News) पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में (Hindi News) पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement