Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Love Jihad पर कानून लाई थी योगी सरकार, दोषी को पहली बार मिली पांच साल की सजा

Love Jihad Case Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले साल ही लव जिहाद पर कानून बनाया था. अब इसी कानून के तहत पहले व्यक्ति को सजा भी मिल गई.

Love Jihad पर कानून लाई थी योगी सरकार, दोषी को पहली बार मिली पांच साल की सजा

लव जिहाद पर कानून लाई थी योगी सरकार

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: जबरन धर्मांतरण (Conversion) और धोखे से शादी करने के मामले पर लंबे समय से बहस जारी है. एक वर्ग ने इसे 'लव जिहाद' (Love Jihad) का नाम भी दिया है. अब उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि लव जिहाद के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा भी सुना दी गई है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार पिछले ही साल लव जिहाद पर नया कानून लाई थी. इसी उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत इस आरोपी को यूपी के अमरोहा जिले की एक अदालत ने दोषी ठहराया है. अदालत 26 साल के बढ़ई अफजल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अभियोजन आशुतोष पांडे ने पुष्टि की है कि दिसंबर 2021 में नए कानून लागू किए जाने के बाद से अमरोहा अदालत द्वारा नए कानून के तहत पहली बार सजा सुनाई गई है. अमरोहा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट), कपिला राघव ने शनिवार को अफजल को पांच साल की जेल की सजा और 40,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की.

यह भी पढ़ें- 'CM Yogi हमारी सोसायटी पर बुलडोजर चलवा दो' ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं लोग?

किडनैपिंग और जबरन धर्मांतरण का था आरोप
हसनपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल, 2021 को अमरोहा पुलिस ने अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक अन्य समुदाय की 16 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया था. उन्होंने बताया, 'लड़की के पिता, जो एक पौधे की नर्सरी चलाते थे, ने दावा किया था कि उनकी बेटी काम के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया था कि दो स्थानीय लोगों ने उसे एक युवक के साथ देखा था.'

यह भी पढ़ें- योगी सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS का ट्रांसफर कर बदले 10 जिलों के DM

लड़की के परिवार ने पुलिस को बताया था कि उन्हें पता था कि लड़की अफजल के नियमित संपर्क में थी, जो पौधे खरीदने के लिए उसके पिता की नर्सरी में जाता था. पुलिस ने तब अफजल के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस पर अपहरण का आरोप लगाया और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया. अब आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद पांच साल की सजा सुनाई गई है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement