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Land For Job Case में लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी देवी और दोनों बेटियों को मिली जमानत

Land For Job Case: कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को अगर अपने मोबाइल नंबर या पते में बदलाव करेंगे तो इसकी जानकारी ईडी को देनी होगी.

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Land For Job Case में लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी देवी और दोनों बेटियों को मिली जमानत

Lalu Yadav Family (File Photo)

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जमीन के बदले नौकरी मामले (Land For Job Case) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है.  दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी दोनों बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को जमानत दे दी. तीनों मां-बेटी कोर्ट में पेश हुईं. कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत को मंजूर कर लिया.

मीसा भारती RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी हैं और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं. विशेष न्यायधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जमानत अर्जी का विरोध नहीं किए जाने पर तीनों को यह राहत दी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देते वक्त कठोर शर्तें लगाई जाएं.

 स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, 'आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी की ओर से दी गई नियमित जमानत अर्जी पर ईडी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. ईडी के वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के बारे में बताया और कहा कि ये गंभीर प्रकृति के हैं और अगर अदालत आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने पर विचार करती है, तो उनपर कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए.’ 

इन शर्तों पर दी कोर्ट ने जमानत
लालू परिवार के वकील ने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए अदालत के पास अब उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं है. न्यायधीश ने 1-1 लाख रुपये के मुचलके और इतनी राशि की जमानत राशि पर आरोपियों को नियमित जमानत दे दी. अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना विदेश नहीं जाएंगे और मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह से संपर्क करने, प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे.

कोर्ट ने फैसले में कहा, ‘आरोपी निर्देश मिलने पर अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे. आरोपी व्यक्तियों को अपने मोबाइल फोन नंबर और पते के साथ-साथ उनमें किसी भी बदलाव के बारे में ईडी को सूचित करना होगा.’ इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 को होगी.

न्यायाधीश ने नौ फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी क्योंकि ईडी ने कहा था कि उन्हें उनकी नियमित जमानत याचिकाओं पर दलीलें पेश करने के लिए और समय चाहिए. ईडी की ओर से पेश आरोप पत्र पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने और समन जारी किए जाने के बाद तीनों आरोपी अदालत के समक्ष पेश हुए.

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