Advertisement

KRK को मोलेस्टेशन केस में मिली जमानत, मगर अभी रहना होगा जेल में, आखिर क्या है माजरा?

अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले KRK को साल 2021 के मोलेस्टशन केस में जमानत मिल गई है. मगर उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा.

Latest News
KRK को मोलेस्टेशन केस में मिली जमानत, मगर अभी रहना होगा जेल में, आखिर क्या है माजरा?

KRK : केआरके

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: KRK: मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को केआरके (KRK) पर वर्सोवा पुलिस की तरफ से दर्ज साल 2021 के छेड़छाड़ मामले में जमानत दे दी. हालांकि, केआरके को अभी भी जेल में रहना होगा. साल 2020 में केआरके पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) को लेकर किए गए विवादास्पद ट्वीट का मामला बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत में अभी भी लंबित है. जिसके लिए केआरके ने जमानत याचिका दाखिल की है. ट्वीट के मामले में उनकी जमानत अर्जी पर बुधवार को बोरीवली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है. केआरके को कथित अपमानजनक ट्वीट के आरोप में 30 अगस्त को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और बोरीवली मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

ये भी पढ़ें - Ranbir Kapoor 'बीफ वाला बयान' देकर बुरे फंसे, Ujjain Mahakal मंदिर में एंट्री पर लगी रोक, आलिया भी बाहर

छेड़छाड़ के मामले में वर्सोवा पुलिस ने रविवार को केआरके को हिरासत में ले लिया गया और बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. केआरके ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष वकील - अशोक सरोगी और जय यादव के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर में दर्ज कथित छेड़छाड़ की घटना व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती.

वकील जय यादव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि घटना के 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और वह भी पीड़िता के दोस्त की तरफ से ऐसा करने के लिए कहने के बाद. उन्होंने आगे तर्क दिया कि केआरके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा जमानती थी. अदालत ने खान की याचिका को मंजूर कर लिया. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था.

जून 2021 में 27 साल की महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केआरके ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश करने के बहाने वर्सोवा में मौजूद अपने बंगले में बुलाया था. एफआईआर के अनुसार, केआरके ने उसे शराब पिलाई और उसे गलत तरीके से छुआ.

ये भी पढ़ें - Rakhi Sawant हुईं ऊप्स मोमेंट की शिकार, ऊपर से बार-बार खिसक रही थी ड्रेस

पुलिस के मुताबिक, केआरके की तरफ से साल 2020 में पोस्ट किए गए ट्वीट सांप्रदायिक थे और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया था. उन्हें 2020 में धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 500 (मानहानि की सजा) और आईटी एक्ट के तरह गिरफ्तार किया गया.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement