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PM किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं हैं ये किसान, इस बार नहीं आएगा पैसा

अब उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा जो कि पूर्ण तौर पर पीएम किसान योजना के पात्र नहीं है. पात्रता सत्यापन के लिए सरकार राज्यों की मदद ले रही है.

PM किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं हैं ये किसान, इस बार नहीं आएगा पैसा
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डीएनए हिंदी: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) के तहत मई की शुरुआत में 11 वीं किस्त का पैसा रिलीज किया जाएगा. इसके तहत किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. सरकार इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को पैसा देती है जो कि एक तय आय सीमा से कम है. ऐसे में यदि आप इस योजना का लाभ लेने चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों के बारे में जानना होगा. 

सरकार ने सख्त कर दिए हैं नियम

दरअसल खबरों के मुताबिक केंद्र ने अपात्र किसानों के खाते में 4,350 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी. गौरतलब है कि राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को ऐसे किसानों की पहचान करनी होती है जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र हैं या जो इस योजना के पात्र कतई नहीं है.  ऐसे में इस बार सरकार केवल उन्ही किसानों तक पैसा पहुंचाएगी जो कि सरकार के नियमो के अंतर्गत पात्र बन पाते हैं. 

क्या है पात्रता की अहम शर्तें

पीएम किसान योजना की इस पात्रता को लेकर कुछ विशेष नियम है जो कि इस प्रकार है. 

संस्थागत भूमिधारक वह किसान जिनके पास सरकारी खेत, किसी ट्रस्ट के खेत व सहकारी खेत आदि हों वह इस योजना से बाहर होते हैं. इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी शख्स के पास संवैधानिक पद हो. सांसद व विधायक भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं. राज्य विधान परिषद सदस्यों के परिवार, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के पात्र नहीं होते हैं. 

इसी तरह केंद्र या राज्य सरकारों, कार्यालयों और विभागों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी पात्र नहीं  होते हैं. वहीं केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों या केंद्र के तहत स्वायत्त संस्थानों के वर्तमान या पूर्व अधिकारी,  स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी इिस योजना से वंचित रह जाते हैं. हालांकि, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी या समूह डी कर्मचारियों इस योजना का गिस्सा हो सकते हैं.

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वे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. जिन्होंने पिछले आकलन वर्षों में आयकर का भुगतान किया है. अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट व अन्य पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति भी इस योजना का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. ऐसे में यदि आप ऐसे किसी किसान परिवार से जुड़े हैं तो आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आने वाला है. 

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