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1 April से होने जा रहे ये 10 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

टैक्स से लेकर दवा की कीमतों में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. पढ़ें पुष्पेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट

1 April से होने जा रहे ये 10 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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डीएनए हिंदीः पेट्रोल-डीजल के कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं जिसकी वजह से लोगों की जेब पर काफी बोझ बढ़ रहा है. 1 अप्रैल से ये बोझ और बढ़ने वाला है. सरकार ने कई बदलाव किए हैं जो 1 अप्रैल से अमल में आने वाले हैं. इन बदलावों का असर प्रोविडेंट फंड, टैक्स छूट, दवा की कीमतों, वाहनों के RE-REIGSTRATION जैसी कई चीजों पर होगा. यहां जानिए इन 10 बदलावों को.

PAN-AADHAR लिंक नहीं तो देना होगा जुर्माना 
अभी तक आपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं किया है तो आज ही कर लें. अगर आप 31 मार्च के बाद इसे करेंगे तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना होगा. 30 जून तक आप 500 रुपये देकर पैन-आधार को लिंक करा सकते हैं. किसी वजह से आप इन तीन महीने के दौरान भी ये काम नहीं कर पाते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना देकर इस साल के दिसंबर महीने तक आप पैन और आधार लिंक कर सकते हैं. दिसंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो 31 मार्च 2023 तक के बाद आपका पैन कार्ड DEACTIVATE हो जाएगा.

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PF के ब्याज पर देना होगा टैक्स
अभी तक आपके प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा जमा होता था उस पर या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था लेकिन 1 अप्रैल से ये नियम बदल जाएगा. Finance act 2021 में किए गए नये प्रावधान के मुताबिक अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड में 1 फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करते हैं तो 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जितने रुपये जमा किए गए हैं उस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा. इसमें राहत की बात ये है कि अगर आपकी कंपनी प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है तो आपको 1 साल में 5 लाख रुपये जमा करने की छूट है. अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप भी एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.

होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये  की अतिरिक्त छूट होगी खत्म
अगर आप आने वाले वित्त वर्ष में होम लोन लेने वाले हैं तो आपको एक छूट से हाथ धोना पड़ेगा. सरकार द्वारा बदले गए नए नियम के मुताबिक सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी. होम लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को Section 24B के तहत लोन के ब्‍याज भुगतान पर सालाना 2 लाख रुपये तक टैक्‍स छूट दी जाती है लेकिन सेक्‍शन 80EEA इसमें और 1.5 लाख की छूट मिलती थी.

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800 जरूरी दवाओं की कीमत में इजाफा 
30 मार्च को रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से लगभग 800 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई. इन दवाओं की कीमत में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में इजाफा होने के कारण ये फैसला लिया गया है. साल 2013 के बाद ये बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. अभी तक 0.5 से 4 फीसदी तक ही बढ़ोतरी हुई थी. पैरासिटामोल, एंटी रेबीज़, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इंसुलिन इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं.

कार कंपनियों ने भी बढ़ाई कीमतें
Toyota, Mercedes और Audi सहित कई कंपनियां हैं जो 1 अप्रैल से अपनी कीमतें बढ़ाने वाली हैं. TATA MOTORS ने भी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. ग्लोबल मार्केट में कार बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का कीमत बढ़ने की वजह से ये ऑटो कंपनियों को ये फैसला लेना पड़ा.  टोयोटा 4 फीसदी, BMW 3.5 फीसदी, ऑडी  3 फीसदी, मर्सिडीज बेंज  (Mercedes Benz) 3 फीसदी और टाटा मोटर्स  (Tata Motors) ने कमर्शियल वाहनों की कीमत में 2.5 फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया है.  

सड़क हादसों में बदलेगा मुआवजे का नियम
अगर आप सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं तो अब इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा. पुलिस को दुर्घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी करनी होगी और एक्सीडेंट के 48 घंटों के अंदर इंश्योरेंस कंपनी और क्लेम ट्रिब्यूनल को सूचना देनी होगी. वहीं डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट भी 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी. सड़क परिवहन मंत्रालय का मानना है कि इस बदलाव से तेजी के साथ फर्जी दावों पर लगाम लगेगी.

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वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन भी होगा महंगा 
अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आपको ये खबर पढ़कर झटका लगेगा. आपको अपने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब 8 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी. दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में ये नियम लागू होगा. अगर आप अपने वाहनों को RE-REGISTER कराने में देरी कर देते हैं तो आपको हर महीने जुर्माने के तौर पर 300 रुपये ज्यादा देने होंगे. कमर्शियल वाहनों के लिए 500 रुपये अधिक जुर्माना देना होगा. इसके अलावा वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराने के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

दिल्ली में लेन से बाहर गई बस तो लगेगा 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस-परमिट होगा रद्द
एक अप्रैल से सड़कों पर बसें, माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन में चलने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है तो 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार में मुकदमा होगा और तीसरी बार लेन से बाहर चलाने पर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है. अभी ये फैसला दिल्ली की 46 में से 15 सड़कों पर लागू होगा. इन 15 सड़कों में महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर जैसी सड़कें शामिल हैं.

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क्रिप्टो पर भी लगेगा टैक्स
अगर क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो अब आपको क्रिप्टो से संबंधित कोई भी लेनदेन पर 1 फीसदी TDS (TAX DEDUCTED AT SOURCE) देना होगा. इसके साथ ही अगर आपको क्रिप्टो बेचने पर मुनाफा होता है तो मुनाफे पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट के दौरान इसका जिक्र किया था.

20 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर तो E-INVOICE जरूरी
सरकार लगातार जीएसटी के नियमों में बदलाव कर रही है. इसी सिलसिले के तहत अब जो भी कंपनी बिजनेस टू बिजनेस व्यापार करती है और उसका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है तो E-Invoice जारी करना जरूरी होगा. इससे फायदा ये होगा कि बिल बनाने में कम से कम गलतियां होंगी. इसके साथ-साथ ही टैक्स चोरी की संभावना भी कम होगी. इससे पहले 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी को ई-इनवॉयस जारी करना जरूरी था.

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