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Atal Pension Yojana के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, एक अक्टूबर से ये लोग नहीं कर पाएंगे निवेश 

वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन (Finance Ministry Notification) जारी करते हुए कहा है कि अब टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इस योजना में (Atal Pension Yojana Rules Changed) निवेश नहीं कर सकेंगे. यह आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था. जिसमें 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति निवेश कर सकता है. 

Atal Pension Yojana के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, एक अक्टूबर से ये लोग नहीं कर पाएंगे निवेश 
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डीएनए हिंदीः देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी पेंशन योजनाओं में से अटल पेंशन योजना के नियमों (Atal Pension Yojana Rules Changed) में बड़ा आया है. अंसंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए वित्त मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन (Finance Ministry Notification) जारी करते हुए कहा है कि अब टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इस योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे. यह आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा. योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था. जिसमें 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति निवेश कर सकता है. 

मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन 
वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्‍टूबर 2022 से देश का कोई भी नागरिक को इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्सपेयर है या फिर रहा है वो अटल पेंशन स्कीम में आवेदन नहीं कर सकता है. सरकार ने ऐसे लोगों के लिए योजना में पात्रता को समाप्त कर दिया है. नए नियमों के अनुसार अगर 1 अक्‍टूबर को या उसके बाद स्‍कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले टैक्सपेयर निवेश करता हुआ पाया जाता है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. साथ निवेशक का सारा रुपया उसके बाद अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार समय-समय पर इसका रिव्यू भी करेगी. 

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कब हुई थी योजना की शुरूआत 
मौजूदा समय में अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर सेविंग अकाउंट ओपन कराकर अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना में 60 साल के बाद निवेशक को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. इस योजना को पीएफआरडीए की ओर से रेगूलेट किया जाता है. जिसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी. उस समय यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, बाद में सरकार ने देश के सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया था. 

कितनी मिलती है पेंशन 
इस योजना के तहत आपके निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है. योजना के अनुसार 60 साल के बाद आपको 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधाप है. इसमें निवेश के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होने के साथ आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए. किसी भी निवेशक का एक ही एपीवाई अकाउंट हो सकता है. इस योजना में आप 18 साल की उम्र में निवेश की शुरूआत कर सयकते हैं. 210 रुपये प्रति माह के निवेश पर उसे 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. 

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