May 7, 2024, 02:36 PM IST

क्या शराब पीकर वोट डालने जा सकते हैं?

Aditya Prakash

कई लोगों के जेहन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या कोई शख्स वोटिंग के दिन अपने घर में शराब पीकर वोट डालने जा सकता है?

दरअसल कानून की नजर में शराब पीना जुर्म नहीं है. शराब पीकर गलत व्यवहार करना, जिससे दूसरों को दिक्कत होती है वो जुर्म है.

किसी खास कार्य को शराब पीकर करने की मनाही है. यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 की धारा-185 के तहत कार्रवाई होती है.

अगर आप शराब पीकर पोलिंग बूथ पर हुड़दंग करते हैं तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के तहत आप पर मामला दर्ज कर आपको जेल भेजा जा सकता है.

अगर आप शराब पीकर पोलिंग बूथ पर हुड़दंग करते हैं तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के तहत आप पर मामला दर्ज कर आपको जेल भेजा जा सकता है.

पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस अधिकारी भी आईपीसी के तहत मामला दर्ज करा सकता है.