Rape Crime: 35 साल की प्रोफेसर ने स्टूडेंट पर लगाया रेप का आरोप, हाई कोर्ट ने सुनवाई पर की अहम टिप्पणी 

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Nov 05, 2023, 05:19 PM IST

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Professor Files Rape Case On Student: गुड़गांव की एक महिला प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट पर रेप का आरोप लगाया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने महिला शिक्षिका के आरोपों पर बेहद अहम टिप्पणी की है.

डीएनए हिंदी: गुड़गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 35 साल की एक महिला ने अपने 20 साल के स्टूडेंट पर रेप करने और फिर 2 बार जबरन अबॉर्शन का केस दर्ज कराया था. हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है. महिला का आरोप है कि 20 साल के स्टूडेंट के साथ एक ट्रिप के दौरान उनके शारीरिक संबंध बने थे. इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया. इस दौरान वह दो बार प्रेग्नेंट भी हुईं लेकिन उन्हें ऑबॉर्शन कराना पड़ा. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि महिला आरोपी की तुलना में ज्यादा परिपक्व हैं और प्रोफेसर होने के नाते जिम्मेदार पद पर थीं. कोर्ट ने इसे जबरदस्ती का संबंध मानने से इनकार कर दिया है.

रेप केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि महिला ने जब अपने स्टूडेंट के साथ संबंध बनाए थे तो वह गुरु-शिष्य के रिश्ते में थीं. इसके अलावा, वह अच्छी तरह से ऐसे संबंधों की मुश्किलें समझती थीं क्योंकि वह परिपक्व दौर में हैं और जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है. ऐसे में यह कहना कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया या जबरन अबॉर्शन कराया ठीक नहीं है. 

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रेप का आरोप लगाने वाली समझदार जबकि आरोपी कम उम्र 
एक अंग्रेजी मीडिया की खबर के मुताबिक, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने टिप्पणी की है कि यह अदालत इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि पीड़िता एक पीएचडी पास महिला हैं. वह काफी पढ़ी- लिखी हैं और गुरुग्राम के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम करती है. जिस पर रेप का आरोप लगाया गया है वह उस यूनिवर्सटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है. यह गुरु-शिष्य का संबंध था जिसे महत्व न देकर महिला ने अपनी मर्जी से अपने ही स्टूडेंट के साथ संबंध बनाए. 

मनाली की ट्रिप पर महिला ने शादी का किया दावा 
महिला की ओऱ से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि वह फरवरी, 2022 में कॉलेज में ही स्टूडेंट से मिली थी. दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हुई और वह फिर उसी साल मई में मनाली की ट्रिप पर गए थे. वहां दोनों ने एक मंदिर में शादी की थी. स्टूडेंट ने बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. पीड़िता ने ये भी दावा किया कि इस साल वह अप्रैल और जून के महीने में दो बार गर्भवती हो गई थी. उसने आरोपी के परिवार से भी मुलाकात की लेकन उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी.

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