Tax Saving के लिए यूं काम आएंगी NPS और PPF जैसी योजनाएं, 31 मार्च से पहले समझ लें तरीका

आदित्य प्रकाश | Updated:Mar 18, 2024, 12:14 PM IST

अगर आपके पास बीमा (Insurance), NPS, PPF जैसी कई दूसरी योजनाएं हैं तो टैक्स बचाने के लिए पुराना रिजीम ही उपयुक्त रहेगा. न्यू रिजीम में इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है, पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ जरूर उपलब्ध है.

चालू वित्त वर्ष अब खत्म होने को है. कुल मिलाकर 14 दिनों का समय बचा हुआ है. लोगों के पास अभी भी समय है कि वो अपने टैक्स बचत पर लग जाएं. जॉब करने वाले लोग छूट के सारे उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, और अपने इनकम में 3.80 लाख रुपए तक के टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं. 

सबसे पहले चुनें अपना टैक्स रिजीम 
अगर आपके पास बीमा, NPS, PPF  और कई दूसरी योजनाएं हैं तो टैक्स बचाने के लिए पुराना रिजीम ही सही रहेगा. न्यू रिजीम में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है, पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ जरूर उपलब्ध है.  

पुराने रिजीम के फायदे 
धारा 80सी के विकल्प का इस्तेमाल करें. इसके तहत LIC पॉलिसियों, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करें.

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
NPS में योगदान धारा 80सी की सीमा से ज्यादा धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत कर सकते हैं. NPS खाते में हर साल 50,000 रुपए तक सेव करना टैक्स बचत के लिहाज से काफी मुफीद रहेगा. इससे आपको 5 लाख तक की टैक्स बचत हो सकती है.

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज
टैक्स बचत के लिए आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज का फायदा उठा सकते हैं. इसमें आप खुद के साथ -साथ अपनी पत्नी-बच्चों और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए जमा कराए गए प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं. 

होम लोन पर बचत
आप होम लोन पर जमा किए ब्याज पर धारा 24 के अंतर्गत 2 लाख तक के बचत का दावा कर सकते हैं.

स्कूल ट्यूशन फीस 
आप अपने दो बच्चों की स्कूल और कॉलेज फीस का इस्तेमाल करते हुए 1.5 लाख तक का टैक्स बचत उठ सकते हैं.

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