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Iran Mass Execution: एडल्टरी के 51 दोषियों को ईरान में पत्थरों से मार-मारकर दी जाएगी मौत की सजा 

Iran Sentences 51 People: ईरान से मानवाधिकार हनन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 51 लोगों को मौत की सजा एडल्टरी के लिए दी गई है.

Iran Mass Execution: एडल्टरी के 51 दोषियों को ईरान में पत्थरों से मार-मारकर दी जाएगी मौत की सजा 

सांकेतिक चित्र

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डीएनए हिंदी: ईरान में अपने पार्टनर को शादी के रिश्ते में धोखा देने के मामले में 51 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है. मौत की यह सजा भी बेहद खौफनाक अंदाज में दी जाने वाली है. सभी दोषियों को पत्थरों से पीट-पीटकर मारा जाएगा और फिर उनकी लाशों को रेत में दफनाया गया था. लीक हुए दस्तावेजों से इस भयानक सजा का खुलासा हुआ है.

23 महिलाओं को भी मौत की सजा
मौत की सजा पाने वाले 51 दोषियों में से 23 महिलाएं हैं और 28 पुरुष हैं. जेल की कोठरी में मौत की सजा का इंतजार कर रहे इनमें से कुछ की उम्र 25 साल से भी कम है. एडल्टरी में दोषी पाए इन सभी लोगों को मौत की सजा दी गई है. 

हालांकि, ईरान के धार्मिक कानूनों के आधार पर इन्हें मौत की सजा भी कठोर तरीके से देने का फैसला किया गया था. इन लोगों को शरिया कानून के तहत सजा सुनाई गई थी. ईरान में मानवाधिकारों के हनन की से जुड़े गुप्त दस्तावेजों के लीक होने के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

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ईरान में चलता है शरिया कानून
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, फांसी की सजा का इंतजार कर रहे 51 लोगों में से कुछ की उम्र बहुत कम हैं.  इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 20-30 साल के बीच है. ईरान में शादी से बाहर संबंध बनाना (एडल्टरी/ व्याभिचार) बहुत गंभीर अपराध माना जाता है. 

बता दें कि ईरान एक इस्लामिक देश है. यहां शरिया कानून के तहत अपराध की सजा दी जाती है. ईरान में एडल्टरी, बलात्कार के लिए सख्त कानून हैं. इस्लामिक कानूनों के तहत व्याभिचार को एक गंभीर पाप माना जाता है.

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ईरान में दी जाती है सबसे ज्यादा फांसी 
फांसी की सजा देने वालों में ईरान को सबसे आगे माना जाता है. प्रति व्यक्ति को फांसी की दर ईरान में सबसे ज्यादा है. फांसी की सजा पाने वाले दोषियों के लिए ईरान में बेहद सख्त कानून हैं. उन्हें जेल की काली कोठरी में मौत का इंतजार करना पड़ता है. 

कई बार जेल में इंतजार करते हुए भी सालों बीत जाते हैं. अक्सर फांसी पाने वाले को जल्लाद लेने के लिए आता है तब उन्हें सजा की तारीख का पता चलता है. फांसी की सजा पाए व्यक्ति को परिवार से मिलने या किसी और तरह की कोई रियायत नहीं दी जाती है.

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