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Hafiz Saeed को 31 साल की सजा, लाहौर कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना भी लगाया

Pakistan की लाहौर कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई है. हाफिज पर 3 लाख 40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Hafiz Saeed को 31 साल की सजा, लाहौर कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना भी लगाया

Hafiz Saeed

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डीएनए हिंदी: Pakistan पर भारत का दबाव साफ दिखाई देने लगा है. अब भारत और इंटरनेशल प्रेशर में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई है. लाहौर की एक कोर्ट ने आतंकी गतिविधि में लिफ्त रहने पर हाफिज सईद के खिलाफ यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हाफिज सईद पर 3,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पाकिस्तान की विभिन्न वेबसाइट्स पर छपी न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, लाहौर की अदालत ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंक के वित्तपोषण के दो और मामलों में 32 साल जेल की सजा सुनाई. इससे पहले ऐसे पांच मामलों में 70 वर्षीय कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी.

अदालत के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद भुट्टर ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को 32 साल की जेल की सजा सुनाई.

अधिकारी ने कहा, "21/19 और 99/21 में उसे पहले भी क्रमशः साढ़े 15 साल और साढ़े 16 साल कैद की सजा सुनाई गई थी." 
अदालत ने सईद पर 3.4 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया, जहां वह 2019 से कड़ी सुरक्षा में कैद है.

संयुक्त राष्ट्र-नामित आतंकवादी सईद पर अमेरिका ने एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है. उसे जुलाई 2019 को आतंक के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था. सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)  2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे.

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