दुनिया
American Citizenship: डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है. इसके लिए 20 फरवरी तक की डेडलाइन दी है.
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा की है. जिसके बाद प्रवासी गर्भवती महिलाओं में हड़कंप मच गया है. ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका के अस्पतालों में समय से पहले डिलीवरी कराने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं की लाइनें लग गई हैं.
अमेरिका में अवैध तरीके से या वीजा पर रह रही गर्भवती महिलाएं समय से पहले ही C-section के जरिए डिलीवरी कराना चाहती हैं. जिससे उन्हें अमेरिका की नागरकिता मिल जाए और उनके पति-बच्चे कानूनी रूप से अमेरिका में रह सकें.
20 फरवरी को लागू होगा कानून
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है. 20 फरवरी को यह कानून लागू हो जाएगा. इसके बाद अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रवासी लोगों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी. अमेरिका में अभी तक कानून यह है कि अवैध रूप से या वीजा पर रह रहे प्रवासी लोगों का बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है.
डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के लागू होने से पहले अवैध रूप से या वीजा पर रहीं प्रेग्नेंट महिलाएं सातवें-आठवें महीने में ही डिलीवरी कराने के लिए आवेदन दे रही हैं. वह किसी भी हालत में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देना चाहती हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.