हरियाणा की इस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
से में आइए जानते हैं भारत की जासूसी करने पर क्या सजा दी जाती है और ज्योति के सामने अब और क्या मुसीबतें आने वाली हैं.
यूट्यूबर ज्योति पर पाकिस्तानी अधिकारियों को भारतीय खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है.
भारत पर जासूसी करने पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
भारत के विरुद्ध जासूसी के लिए शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.
भारत में जासूसी से संबंधित अपराध मुख्य रूप से आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आते हैं.
भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत भारत के खिलाफ जासूसी भी दंडनीय है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास या अधिकतम सात वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है.
अत्यंत गंभीर मामलों में, जैसे जासूसी, जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो, मृत्युदंड का प्रावधान है. हालाँकि, यह केवल "दुर्लभतम" मामलों पर ही लागू होता है.