क्या एयर होस्टेस को भी वीज़ा लेना पड़ता है? जानिए क्या हैं नियम
Ritu Singh
एयर होस्टेस हर दिन विदेश जाती हैं, तो क्या उन्हें भी वीज़ा लेना पड़ता है? तो आइए समझते हैं कि उनके विदेश में प्रवेश और बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है.
सबसे पहले तो हम यह स्पष्ट कर दें कि एयरलाइन पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के पास अलग-अलग पासपोर्ट नहीं होते. उनके पासपोर्ट भी आम नागरिकों की तरह ही सामान्य होते हैं.
दूसरी बात यह कि एयरलाइन स्टाफ के लिए अलग-अलग वीजा व्यवस्था होती है और ये हर देश के नियमों के हिसाब से अलग-अलग होती है.
भारत से बाहर जाने वाले क्रू मेंबर के लिए हर देश के अलग-अलग नियम हैं. कुछ देशों में एयरलाइन कर्मचारियों को सामान्य वीज़ा भी लेना पड़ता है और उनके पासपोर्ट पर एंट्री-एग्जिट स्टैम्प भी लगते हैं.
कुछ देश क्रू मेंबर को लॉन्ग-टर्म वीज़ा जारी करते हैं, जिसके ज़रिए वे उस देश में कई बार जा सकते हैं.
कुछ ऐसे देश भी हैं जहां फ्लाइट स्टाफ को वीजा की जरूरत नहीं होती. ऐसे में एयरलाइंस की ओर से सिर्फ स्टाफ की जानकारी ही दूसरे देश को दी जाती है.
ऐसे में अगर वे एयरपोर्ट के बाहर भी आते-जाते हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं होती और यह घोषणा ही उनके वीजा का काम करती है.
इसलिए एयरलाइन स्टाफ के पासपोर्ट पर हर बार स्टांप की जरूरत नहीं होती और उनकी इमिग्रेशन प्रक्रिया अलग तरीके से होती है,
जिसमें सिर्फ सामान्य घोषणा के आधार पर ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है.