Jun 25, 2025, 10:44 AM IST

इस राज्य में बदल गए मैटरनिटी लीव के नियम

Anamika Mishra

महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलती है. 

ओडिशा सरकार ने मैटरनिटी लीव के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. 

इस नियम में कहा गया है कि 180 दिन, यानी की डिलीवरी डेट के तीन महीने पहले और बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर ये लीव ली जा सकती है. 

इसके साथ यह भी कहा गया है कि प्रसव किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा सुविधा में होना चाहिए.

यदि कोई सरकारी महिला कर्मचारी प्रसव के दौरान सेवा में नहीं थी तो, वो बच्चे के छह महीने के होने तक अवकाश ले सकती हैं. 

ऐसे मामले में मातृत्व अवकाश 180 दिनों से कम का हो सकता है. 

मैटरनिटी लीव दो से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है.