May 29, 2025, 02:31 PM IST

LLB करके भी नहीं बन सकते वकील, पास करनी पड़ती है यह कठिन परीक्षा

Jaya Pandey

भारत में वकील बनने के लिए सिर्फ एलएलबी की डिग्री हासिल करना ही काफी नहीं होता. बल्कि एक खास परीक्षा भी पास करनी होती है.

लॉ ग्रेजुएट्स को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास करनी होती है जिसके बाद ही वे एक वकील के रूप में काम कर सकते हैं.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट (सीओपी) प्राप्त करने के लिए AIBE की परीक्षा पास करना एक शर्त है.

इस सर्टिफिकेट के बिना लॉ ग्रेजुएट्स और राज्य बार काउंसिल में नामांकित व्यक्ति भी कोर्ट में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते.

इतना ही नहीं प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के बिना लॉ ग्रेजुएट्स किसी भी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में कानूनी सलाह भी नहीं दे सकते.

प्रैक्टिस सर्टिफिकेट पाने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को AIBE की परीक्षा में 45 फीसदी अंक लाने जरूरी होते हैं. वहीं एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 40 फीसदी नंबर लाने होते हैं.

AIBE की परीक्षा बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया आयोजित करवाती है. इसे पास करने के बाद आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाकर वकालत शुरू कर सकते हैं.

AIBE की परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को राज्य बार काउंसिल में नामांकन करवाता होता है और नामांकन के 2 साल के अंदर यह परीक्षा पास करनी होती है.