Apr 24, 2024, 09:55 PM IST

क्या है विरासत कर, जिसमें आपकी आधी संपत्ति ले लेती है सरकार?

Rahish Khan

विरासत कर यानी Inheritance Tax को लेकर एक बार फिर भारत में बहस छिड़ गई है. 

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए इस टैक्स को भारत में लाने की वकालत की है.

विरासत टैक्स किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगता है, जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है.

अमेरिका, जापान, फ्रांस  और ब्रिटने समेत कई देशों में इस टैक्स को लगाया जाता है. इसकी दर 50 फीसदी से भी अधिक है.

मान लीजिए, किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है.

वह संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को मिलने से पहले 50 प्रतिशत टैक्स के रूप में सरकार के पास चली जाएगी.

सरकार का इस टैक्स को लगाने का मकसद रेवेन्यू बनाना होता है. अगर उसके पास पैसा आएगा तो वह विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च कर पाएगी.

भारत में भी यह टैक्स साल 1953 में शुरू हुआ था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार इसे खत्म कर दिया.

तब तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि विरासत टैक्स को समाज में संतुलन और धन के अंतर को कम करने के लिए लागा गया था.