Feb 22, 2024, 10:35 PM IST

कैसे वापस मिलेगा UPI से गलत खाते में गया पैसा

Kuldeep Panwar

यूपीआई से पैसे का लेनदेन आम बात हो गई है, पर कई बार लापरवाही से आप मनचाहे नंबर के बजाय गलत बैंक खाते में पैसा भेजकर परेशान होते हैं.

UPI से गलत बैंक खाते में पैसा भेजने पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि आप बहुत आसानी से इस पैसे को दोबारा वापस पा सकते हैं.

गलत खाताधारक के पास पैसा भेज देने के बाद सबसे मुश्किल काम यह साबित करना है कि यह फंड ट्रांसफर जानबूझकर गलत नहीं हुआ है.

पैसा गलती से ट्रांसफर होने की बात साबित होने पर वापस दिलाने की जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है. इसके लिए RBI ने नियम बनाए हुए हैं.

बैंक पैसा वापस नहीं लौटाते तो RBI के डिजिटल ट्रांजेक्शंस ओंबुड्समैन स्कीम, 2019 के रेगुलेशन-8 के तहत उनके खिलाफ अपील हो सकती है.

गलत पैसा ट्रांसफर पर तत्काल उसकी रिपोर्ट बैंक से करनी चाहिए. रिपोर्ट में ट्रांजेक्शन डिटेल्स व उसमें शामिल बैंक खातों की जानकारी देनी चाहिए.

गलत फंड ट्रांसफर को NPCI के विवाद निवारण सिस्टम से भी वापस ले सकते हैं, इसके लिए NPCI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट करनी होती है.

सबसे पहले https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism लिंक पर क्लिक करना होगा.

लिंक खुलने पर 'कंप्लेंट' बॉक्स में क्लिक करना होगा और ड्रॉप-डाउन मेन्यू में यह चुनना होगा कि आपका ट्रांजेक्शन किस तरह का था.

गलत फंड ट्रांसफर के लिए आपको ट्रांजेक्शन टाइप में 'Person to Person' व इश्यू में 'Incorrectly transferred to another account' चुनना होगा.

फिर वहां मांगी गई सारी जानकारी आपको भरनी होगी, जिसमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स, बैंक खाता नंबर आदि होगा. इससे आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी.

कंप्लेंट दर्ज होने के बाद National Payments Corporation of India (NPCI) आपके पैसे को वापस दिलाने में आपकी मदद करता है.

आप दोनों बैंकों और NPCI में एकसाथ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही जरूरत पड़ने पर ओंबुड्समैन से भी शिकायत कर सकते हैं.