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UP वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली से सटे इस शहर में कुत्ता पालने के बदल गए हैं नियम, Pet लवर के लिए पढ़ना जरूरी

गाजियाबाद में एक घर के लिए 2 स्ट्रीट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन फ्री किया जाएगा. लेकिन दो से ज्यादा डॉग्स का रजिस्ट्रेशन अब नहीं किया जाएगा.

UP वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली से सटे इस शहर में कुत्ता पालने के बदल गए हैं नियम, Pet लवर के लिए पढ़ना जरूरी

Ghaziabad pet dogs rules

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डीएनए हिंदी: अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. अब आप एक घर में 2 से ज्यादा कुत्ता नहीं रख सकते हैं. गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने से संबंधित नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके पास दो से अधिक कुत्ते हैं. जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.

गाजियाबाद नगर निगम ने पिछले दिनों पालतू कुत्तों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत एक मकान में सिर्फ दो ही कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके अलावा जो लोग लावारिस कुत्ते को पालेंगे उनका फ्री पंजीकरण होगा. बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अब पास करने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया है. 

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कितना देना होगा जुर्माना
नगर निगम की नई गाइडलाइन के मुताबिक, गाजियाबाद में एक घर के लिए 2 स्ट्रीट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन फ्री किया जाएगा. लेकिन दो से ज्यादा डॉग्स का रजिस्ट्रेशन अब नहीं किया जाएगा. अगर किसी ने दो से अधिक कुत्ते अपने घर में रखे तो उनसे 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

क्यों लागू करना पड़ा ये नियम?
दरअसल, गाजियाबाद में पालती डॉग्स और स्ट्रीट डॉग को लेकर सोसायटी में अक्सर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है. जिसके चलते पेट्स लवर डॉग्स से परेशान होकर एक दूसरे के आमने-सामने आ जाते हैं और विवाद बढ़ जाता है.

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इन नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक
इससे पहले भी गाजियाबाद नगर निगम ने डॉग्स पालने को लेकर सख्त नियम बनाया था. इसके तहत गायिजाबाद में तीन आक्रमक नस्ल के कुत्ते रॉटविलर, पिटबुल, अर्जिटिनो जैसे नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी थी.

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