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Viral: दुबई में 500 डॉलर के लिए शख्स ने की बड़ी गलती, हो गई जिंदगी भर के लिए जेल

Viral News: ब्राजील से मलेशिया जा रहे युवक को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा की सुना दी है. 

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Viral: दुबई में 500 डॉलर के लिए शख्स ने की बड़ी गलती, हो गई जिंदगी भर के लिए जेल
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Viral: ब्राजील से मलेशिया जा रहे एक व्यक्ति को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. अब दुबई की अदालत ने उसे उम्रभर की सजा सुनाई है. यह घटना 13 जुलाई 2023 की है, जब 37 वर्षीय यात्री मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के लिए ब्राजील, लिस्बन और दुबई होते हुए यात्रा कर रहा था. एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने शख्स के असामान्य व्यवहार और घबराहट के लक्षणों को देखकर उसे संदिग्ध मान लिया.

बैग में मिला ये चीज 
बैग में छुपा था कोकीन जब अधिकारी ने उसकी जांच की तो बैग के भीतर दो पैकेट मिले, जिनमें सफेद रंग का पाउडर था. फॉरेंसिक जांच के बाद यह पाउडर कोकीन निकला, जिसका कुल वजन 4,193.5 ग्राम था. इसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने उसे यह बैग मलेशिया भेजने के लिए दिया था और बदले में 500 डॉलर देने का वादा किया था. आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे बैग में रखे सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे बस यह बताया गया था कि उसमें 'कीमती वस्तुएं' हैं, जिन्हें टैक्स से बचने के लिए मलेशिया ले जाना है.

कोर्ट ने कही ये बात 
कोर्ट ने खारिज किया आरोपी का बचाव हालांकि, अदालत ने आरोपी के बचाव को खारिज कर दिया और कहा कि जिस तरीके से नशीले पदार्थ को बैग में छुपाया गया था. उस पदार्थ की मात्रा को देखते हुए यह स्पष्ट था कि आरोपी को पूरी तरह से यह समझ था कि वह अवैध सामग्री लेकर यात्रा कर रहा था. आजीवन कारावास की सजा अदालत ने 4 किलोग्राम से अधिक कोकीन तस्करी के आरोप में उसे उम्रभर की सजा सुनाई, जिसे UAE कानून के तहत 25 साल माना जाता है. सजा पूरी होने के बाद आरोपी को मलेशिया वापस भेज दिया जाएगा. अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि दुबई में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अपराधियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी.


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कानून का उल्लंघन गलत 
कानून का उल्लंघन और कड़ी सजा दुबई में तस्करी के लिए कड़ा कानून है. यदि कोई व्यक्ति अवैध सामग्री को देश के अधिकार क्षेत्र में लाता है. तो यह अपराध माना जाता है. चाहे वह ट्रांजिट में ही क्यों न हो. अदालत ने कहा कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए इस अपराध को अंजाम दिया और इस मामले में कोई सहानुभूति नहीं बरती जाएगी.

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