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Pollution Certificate के चक्कर में कटा ई-स्कूटर का चालान!

यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 213(5)(E) के तहत काटा गया है. ट्रैफिक पुलिस की इस लापरवाही को देखकर हर कोई हैरान है.

Pollution Certificate के चक्कर में कटा ई-स्कूटर का चालान!
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डीएनए हिंदी: पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर एक ई-स्कूटर का चालान काट दिया गया. यह हैरतअंगेज मामला केरल से सामने आया है. यहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मालिक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से चालान काटा गया. जबकि ई वाहनों को इस तरह के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती. ऐसे में लोग इस ई-स्कूटर के चालान की बात जानकर लोग हैरान हैं. पॉल्यूशन कम करने के लिए पिछले काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कम जानकारी की वजह से इस तरह की खबरें लोगों का मनोरंजन करने के काम आ रही हैं. 

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सोशल मीडिया पर इस ई-चालान की फोटो शेयर की गई जिसके बाद यह घटना वायरल हो रही है. कई सोशल मीडिया यूजर्स परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए बोल रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस चालान के अनुसार यह केरल के मलप्पुरम जिले के नीलाचेंरी का है. वायरल चालान की रसीद पर लिखा है कि 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) न होने की वजह से यह चालान काटा है. यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 213(5)(E) के तहत काटा गया है. जबकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है. इसी वजह से यूजर्स इस ई-स्कूटर के चालान का मजाक बना रहे हैं तो कई लोग इसे ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं.

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