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Delhi में अब एक निश्चित लेन में चलेंगे भारी वाहन, नियमों के उल्लंघन पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने माल ढुलाई वाहनों के लिए लेन बदलने को लेकर नए नियम बनाए हैं जो कि एक अप्रैल से प्रभावी होंगे.

Delhi में अब एक निश्चित लेन में चलेंगे भारी वाहन, नियमों के उल्लंघन पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
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डीएनए हिंदी : दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सड़क परिवहन के नियमों को लेकर बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत कुछ चुनिंदा सड़कों पर माल ढोने वाले वाहनों को लेकर सख्ती कर दी है. दिल्ली के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने कहा है कि अब 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी अनुशासन को सख्ती से लागू किए जाएंगे. 

वहीं परिवहन विभाग के मुताबिक यदि भारी वाहन द्वारा लेन का उल्लंघन होता है तो ऐसा करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है. इस मुद्दे पर विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा. 

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ऐसे में बड़े और भारी वाहन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक ही चल सकेंगे. इसके मुताबिक शेष समय के दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की अनुमति दी जा सकती है.  हालांकि, बसें और माल ढोने वाले वाहनों को अपनी विशेष लेन पर ही चलना होगा. 

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