Advertisement

ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड

डिजिटल जमाने में लोग छोटे-छोटे भुगतान भी ऑनलाइन करते हैं, लेकिन नकद पैसे की जरूरत हमेशा बनी रहती है. ज्यादातर लोग बैंक जाने के बजाय नजदीकी एटीएम से ही पैसे निकाल लेते हैं. हालांकि, कई बार एटीएम मशीन में गड़बड़ी के कारण पैसे फंस जाते हैं और खाते से राशि भी कट जाती है. 

राजा राम | Sep 13, 2025, 11:35 PM IST

1.कई बार परेशानी का कारण

कई बार परेशानी का कारण
1

पहले लोग कैश निकालने के लिए बैंक जाते थे, लेकिन अब एटीएम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. यह सुविधा आसान है, मगर कई बार यही परेशानी का कारण बन जाती है. 
 

Advertisement

2.घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी

घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी
2

कई बार सर्वर डाउन, नेटवर्क समस्या या मशीन जाम होने से पैसा मशीन से बाहर नहीं आता, लेकिन खाते से कट जाता है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है. 

3.संदेश को सुरक्षित रखें

संदेश को सुरक्षित रखें
3

सबसे पहले एटीएम की पर्ची और मोबाइल पर आए संदेश को सुरक्षित रखें. यह आपकी शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा. साथ ही 5-10 मिनट तक इंतज़ार करें क्योंकि कभी-कभी देरी से भी नकद बाहर आ जाता है. 
 

4.ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज करें

ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज करें
4

अगर 24 घंटे में पैसा खाते में वापस नहीं आता है, तो तुरंत बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर शिकायत दर्ज करें. ज़्यादातर बैंकों में चौबीसों घंटे शिकायत सुनने की व्यवस्था होती है. 
 

5.मदद से आप शिकायत की स्थिति जान सकते हैं

मदद से आप शिकायत की स्थिति जान सकते हैं
5

शिकायत दर्ज करने के बाद बैंक आपको एक नंबर देता है, जिसकी मदद से आप शिकायत की स्थिति जान सकते हैं. आमतौर पर सात दिनों में समाधान मिल जाता है. 

6.सीधे बैंक शाखा जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं

सीधे बैंक शाखा जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं
6

अगर ग्राहक सेवा से समाधान नहीं मिलता है, तो आप सीधे बैंक शाखा जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहां भी आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा. 

7.बैंक को मुआवज़ा देना होगा

बैंक को मुआवज़ा देना होगा
7

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के भीतर पैसा वापस करना अनिवार्य है. यदि बैंक ऐसा नहीं करता, तो हर देरी वाले दिन के लिए बैंक को 100 रुपये मुआवज़ा देना होगा. अगर बैंक से भी समस्या हल न हो, तो आख़िरी कदम के तौर पर आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस तरह आपका अटका हुआ पैसा सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएगा. 

Advertisement
Advertisement
Advertisement