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'हेड ऑफ द फैमिली' की मदद से AADHAAR कार्ड में ऐसे बदलें अपना एड्रेस, जानें स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

हेड ऑफ द फैमिली की मदद से आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को आसानी से बदल सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं और चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

'हेड ऑफ द फैमिली' की मदद से AADHAAR कार्ड में ऐसे बदलें अपना एड्रेस, जानें स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

AADHAAR CARD

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदीः अब आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही कहीं चक्कर लगाने की जरूरत है. अब आप घर के मुखिया यानी हेड ऑफ द फैमिली की सहमति से ही अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं. UIDAI ने इस बात की सहमति दे दी है कि कोई भी अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं. 

UIDAI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति फैमिली मेंबर को अपना एड्रेस देकर हेड ऑफ द फैमिली बन सकता है. इसके लिए उसे UIDAI द्वारा अप्रूव्ड एड्रेस डॉक्यूमेंट का एक वैलिड प्रूफ देना होगा.यह ऑप्शन एड्रेस अपडेट करने के लिए भी मान्य होगा.  

हेड ऑफ द फैमिली बनने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

आप राशन कार्ड, मार्क शीट, मैरेज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे रिलेशनशिप प्रूफ, अपना नाम और हेड ऑफ द फैमिली का नाम देकर हेड ऑफ द फैमिली को अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा जिसकी मदद से आप हेड ऑफ द फैमिली को प्रमाणित कर सकेंगे. अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है तो हेड ऑफ द फैमिली  UIDAI द्वारा बताए गए फॉर्मेट में सेल्प डिक्लरेशन दे  सकता है.  

आधार कार्ड में ऐसे अपडेट करें अपने हेड ऑफ द फैमिली का नाम

  • सबसे पहले My Aadhaar (https://myaadhaar.uidai.gov.in) पोर्टल पर जाएंऔर फिर  Update Address टैब पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद हेड ऑफ द फैमिली का वैलिड Aadhaar Number अपडेट करें. ऐसा करने पर हेड ऑफ द फैमिली की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी अन्य जानकारी डिस्प्ले नहीं की जाएगी. 
  • हेड ऑफ द फैमिली के आधार नंबर के वैलिडेट होने के बाद रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट के प्रूफ को अपलोड करें. 
  • ऐसा करने के बाद आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा. पेमेंट होने के बाद आपको एक service request number (SRN) मिलेगा और हेड ऑफ द फैमिली को एसएमएस के जरिए एड्रेस रिक्वेस्ट की जानकारी दी जाएगी.
  • इसके बाद हेड ऑफ द फैमिली द्वारा 30 दिनों के भीतर मई आधार पोर्टल में लॉगिन कर के इसका अप्रूवल देना होगा. ऐसा करने के बाद रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा.

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