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Muzaffarnagar: बड़कली सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मीनू त्यागी समेत 16 को उम्रकैद

बड़कली गांव के पास एक ट्रक ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर सिंह की कार को टक्कर मार दी थी. वारदात में उदयवीर सिंह और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी.

Muzaffarnagar: बड़कली सामूहिक हत्याकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मीनू त्यागी समेत 16 को उम्रकैद
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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले की एक अदालत ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके परिजनों की हत्या के मामले में सोमवार को 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

सहायक सरकारी अधिवक्ता किरण पाल कश्यप ने बताया कि सात जुलाई 2011 को कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़कली गांव के पास एक ट्रक ने गन्ना सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर सिंह की कार को टक्कर मार दी थी. वारदात में उदयवीर सिंह और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी.

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2015 में विक्की त्यागी की गोली मारकर कर दी थी हत्या
कश्यप के मुताबिक, इस मामले में माफिया अपराधी विक्की त्यागी और उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि साल 2015 में मामले की सुनवाई के दौरान विक्की त्यागी की अदालत कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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आरोपियों पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया

वहीं, दो आरोपियों की स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक आरोपी वारदात के समय नाबालिग था. विशेष पॉक्सो न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मीनू त्यागी, पूर्व ग्राम प्रधान ममता त्यागी, अनिल, शुभम, लोकेश, प्रमोद, मनोज, मोहित, धर्मेंद्र, रविंदर, विनोद, विदित, बबलू, विनीत शर्मा, विनीत त्यागी और हरबीर नाम के आरोपियों को हत्या की साजिश रचने और अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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