उत्तर प्रदेश
नए साल में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लागू की हैं.
डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर प्रशासन (Noida Administration) ने अब नए साल तक यानी 2 जनवरी 2023 तक के लिए धारा 144 (Section-144) लगा दी है. प्रशासन ने यह फैसला त्योहारी सीजन और अहम दिनों को देखते हुए लिया है. 144 के तहत अब 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकेंगे. इसको लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि नियमों के उल्लघंन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले मुंबई में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
प्रशासन के आदेश में इस फैसले को लेकर सख्त जानकारी दी गई है. आदेश के अनुसार आगामी त्योहारों एवं महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में दिनांक 5/12/2022 से 2/1/2023 तक धारा 144 लागू की गई है. इमरजेंसी सेवाओं और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, शेष सभी को प्रतिबंधों का पालन करना होगा.
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पुलिस प्रशासन के आदेश के अनुसार नोएडा में इन चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
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इन चीजों पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
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