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FIFA India AIFF Ban: अब हट जाएगा बैन और भारत में ही होगा वर्ल्ड कप? सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा काम

FIFA ban India AIFF: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ के कामकाज के संचालन के लिए दो महीने पहले नियुक्त की गई तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) को बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद से अब बैन हटने की उम्मीद बढ़ गई है.

FIFA India AIFF Ban: अब हट जाएगा बैन और भारत में ही होगा वर्ल्ड कप? सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा काम

फीफा का भारत पर बैन

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डीएनए हिंदी: भारत अब अंडर-17 महिला फुबॉल वर्ल्डकप की मेजबानी लगता है कर सकेगा. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा काम किया है. जिसके बाद से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगे बैन के हटने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. कुछ समय पहले फीफा ने एआईएफएफ पर इस वजह से बैन लगा दिया था कि उसमें थर्ड पार्टी का दखल है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ का संचालन करने वाली कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी सीओए को ही भंग कर दिया है.

इससे अब बैन हटने में मदद मिल सकेगी, क्योंकि फीफा ने जिस बाहरी दखल की वजह से एआईएफएफ को बैन किया था, वो वजह अब इसी के साथ खत्म होती दिख रही है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 28 अगस्त को होने वाले चुनावों की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है. ऐसे करने की प्रमुख वजह वोटिंग सिस्टम में सुधार लाना बताया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया था कि एआईएफएफ के कामकाज के संचालन के लिए दो महीने पहले नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) को बर्खास्त माना जाए. समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे थे. कोर्ट ने कहा कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) द्वारा एआईएफएफ पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिये अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोर्ट ने 18 मई को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता वाली प्रबंध समिति को हटाकर तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी, जिसमें दवे के अलावा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाय कुरैशी, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली थे. 

बैन हटाने में मदद के लिए चुनाव किए स्थगित 

न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड और ए एस बोपन्ना की पीठ ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव एक सप्ताह के लिये स्थगित कर दिए हैं ताकि वोटर लिस्ट में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो सके. कोर्ट ने कहा कि एआईएफएफ चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिए जैसा कि फीफा ने मांग की है. 

सुप्रीम कोर्ट ने फीफा से बातचीत के बाद अपने पहले के आदेश में बदलाव की खेल मंत्रालय की अपील पर ये आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा एआईएफएफ के चुनाव के लिए सीओए के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को अदालत द्वारा नियुक्त माना जाएगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया, 'अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दैनिक कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे. इस अदालत के आदेश पर नियुक्त प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाये.'

कब लगा था बैन

फीफा ने 16 अगस्त को भारत को करारा झटका देते हुए तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और यह भी कहा था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन नहीं हो सकता. अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है.

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