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मु​श्किल में फंसे आकाशदीप: फॉर्च्यूनर कार की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस, जानें क्या फंसा पेच

भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप मुश्किल में पड़ गये हैं. उनकी यह मुश्किल नई गाड़ी को लेना है, जो बिना रोड टैक्स, नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के ही सड़क पर चला दी. इसके चलते डीलरशिप का ट्रेड सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया गया है.

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मु​श्किल में फंसे आकाशदीप: फॉर्च्यूनर कार की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस, जानें क्या फंसा पेच
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लखनऊ में परिवहन विभाग ने भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप सिंह और चिनहट स्थित कार डीलरशिप मेसर्स सनी मोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 44 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आरोप है कि डीलरशिप ने आकाशदीप को बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी किए और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए ही एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार डिलीवर कर दी.

बिना रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स के चला ली गाड़ी

परिवहन विभाग ने पाया कि डीलरशिप ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 44 का उल्लंघन करते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरा किए बिना, एचएसआरपी या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए बिना ही उसे आकाशदीप को सौंप दिया था. शुरुआती जांच से पता चला कि वाहन की बिक्री का चालान 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ था और बीमा 8 अगस्त 2025 को पूरा हो गया था, लेकिन रोड टैक्स का भुगतान नहीं हुआ था और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधूरी थी. इसके बावजूद गाड़ी सार्वजनिक इस्तेमाल में पाई गई.

परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस

परिवहन विभाग ने आकाशदीप को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत "वाहन उपयोग निषेध नोटिस" जारी किया है. उन्हें रजिस्ट्रेशन, एचएसआरपी और वैध बीमा पूरा होने तक गाड़ी न चलाने का निर्देश दिया गया है. उल्लंघन करने पर गाड़ी जब्त कर मुकदमा चलाया जाएगा.

डीलरशिप का ट्रेड सर्टिफिकेट भी किया रद्द

जिस डीलरशिप (मेसर्स सनी मोटर्स, चिनहट) से गाड़ी खरीदी गई थी, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. डीलरशिप को 14 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा.

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