Thyroid बढ़ गया है तो फॉलो करें ये खास डाइट प्लान, तुरंत हो जाएगा कंट्रोल
PWD ने दिल्ली CM आवास पर जड़ा ताला, AAP का दावा- LG ने आतिशी का सामान बाहर फिकवाया
ITBP में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, जानें सैलरी और योग्यता से जुड़ी सारी जानकारी
Jamia Millia Islamia University से पीएचडी करने के लिए 10 अक्टूबर से भरें फॉर्म, जानें सारे डिटेल्स
रिटायरमेंट से पहले CJI चंद्रचूड़ ने खोला दिल का राज, जानें उन्हें सताई किस बात की सबसे ज्यादा चिंता?
Haryana में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हुई पस्त, इन वजहों से नहीं खुल पाया खाता ...
RBI का बड़ा तोहफा, लोन लेने वालों को अब नहीं देना होगा Pre-Closure Charge
Elvish Yadav की लग गई लॉटरी, बने MTV Roadies XX के गैंग लीडर, इस दिन से 'फाड़ेंगे सिस्टम'
Kedarnath Yatra 2024: इस दिन बंद हो जाएंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट, तारीख का किया गया ऐलान
कान पर जड़ा थप्पड़, फिर कॉलर पकड़कर खींचा... यूपी में पुलिस के सामने पिट गए विधायक, VIDEO
PAK vs ENG: पाकिस्तान के खिलाफ Joe Root का ऐतिहासिक शतक, इस मामले में गावस्कर-लारा को पछाड़ा
पैरों के तलवों में हो रही है भयंकर जलन, फॉलो करें ये टिप्स, तुरंत मिलेगा आराम
भारत की ये खास ट्रेन मुफ्त में कराती है यात्रियों को भोजन, खाते-पीते उठाएं सफर का मजा
भारत के परमाणु परीक्षण में प्याज की गुप्त भूमिका, जानकर चौंक जाएंगे आप!
Bihar News: मुजफ्फरपुर के मेला में बच्चों के बीच चाकूबाजी, एक की मौत, पुलिस की जांच जारी
चेहरे पर चांद जैसा निखार लाएगा सफेद चंदन, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका
Digital Arrest: डिजिटल युग में साइबर अपराध का बढ़ता खतरा, जानें इससे बचने के उपाय
'जीभ आएगी वापस..' भक्त ने देवी मां के चरणों में चढ़ाई जीभ, लोगों ने कही ये बात
Neck Pain: गर्दन दर्द ने कर रखा है परेशान तो तुरंत फॉलो करें ये 5 टिप्स, झटपट मिलेगा आराम
बर्फ की गोद में होने के बाद भी, क्यों गर्म रहता है बद्रीनाथ के तप्तकुंड का पानी?
Haryana Election Result 2024:'गठबंधन होता तो बदलते नतीजे', हरियाणा में कांग्रेस की हार पर AAP का तंज
'हरियाणा की जीत हमारी, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी', जानें क्या है बीजेपी की आगे की रणनीति
सेहत के लिए वरदान हैं किचन के ये मसाले, डाइट में करें शामिल, बीमारियां रहेंगी कोसो दूर
लगातार बना रहता है तनाव तो कमजोर हो सकती है याददाश्त, ऐसे करें Memory Power Boost
UP-Gujarat के बाद अब MP में भी ट्रेन डिरेल करने की साजिश, ग्वालियर में पटरी पर रखा मिला लोहे का रॉड
Cough Remedies: सामान्य खांसी बन न जाए गंभीर समस्या? जानें कारण, लक्षण और कारगर घरेलू उपाय
बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुईं Vedaa और Khel Khel Mein, अब OTT पर करेंगी धमाल? कब और कहां देख सकेंगे
CBSE Date Sheet 2025: CBSE की 10वीं-12वीं परीक्षाओं की डेट शीट कब होगी जारी? जानें डिटेल्स
RBI: रेपो रेट पर RBI का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी EMI में राहत, महंगी बनी रहेंगी कर्ज की किश्तें
बादाम ही नहीं इसके छिलके भी है सेहत के लिए फायदेमंद, जानें कैसे करें सेवन
Car Sunroof खोलकर कार चलाना सही है या गलत? जानें पूरी बात
MP News: टीकमगढ़ के एक दुर्गा पंडाल के पास मिला मांस, घटना से इलाके में मचा बवाल, जानें पूरा मामला
US: Times Square पर पहली बार दिखी नवरात्रि की धूम, Video हुआ Viral
महिला टीचर ने की अश्लीलता की हदें पार, 11 साल के बच्चे को भेजे गंदे मैसेज और वीडियो
Maharashtra College Viral Video: टीचर का रैंप वॉक हुआ Viral, देंखें Video
J&K: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव के बाद बढ़ी हलचल, आतंकियों ने किया 2 जवानों का अपहरण
Yeti Narasimhanand: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान से मचा बवाल, जानें कौन हैं यति नरसिंहानंद
Shukra Nakshatra Gochar 2024: अब शुक्र करेंगे शनि नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों की चमक जाएगी किस्मत
हरियाणा में जीत के बाद BJP ने राहुल गांधी के लिए भिजवाई जलेबी, जानें क्या है पूरा मामला
Israel: इजरायल की बड़ी चूक, नक्शे की गलती पर मचा हंगामा, राजदूत ने दी सफाई
J-K Election Result: नोटा से भी पिछड़ा अफजल गुरु का भाई, मिले सिर्फ इतने वोट
Haryana Election Result: हरियाणा में बीजेपी ने कैसे पलटी बाजी? 5 पॉइंट्स में समझिए पूरी कहानी
Fatty Liver: कैंसर का कारण बन सकती है फैटी लिवर की समस्या, बचने के लिए अपनाएं ये सरल उपाय
Brisk Walk से कम होगा Bad Cholesterol, डेली इतनी देर चलने से हेल्दी रहेगा हार्ट
Jalaun News: दावत खाने गए 70 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग, एक मासूम की मौत, मातम में बदला उत्सव
भारत का वो मंदिर जहां पुरुषों को बनना पड़ता है औरत, समझें क्यों?
इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, हिस्ट्रीशीटर ने फोटो खिंचाकर झाड़ा रौब, पुलिस ने धर दबोचा
चीफ गेस्ट बनकर पहुंची Shilpa Shetty, इस कारण दर्ज हुआ मुकदमा, जानकर हैरान रह जाएंगे
Haryana Election Result: हरियाणा के इस इलाके में मुसलमानों ने चला ऐसा दांव, खड़ी नहीं हो पाई बीजेपी
Delhi में सनसनीखेज वारदात, फंदे से लटकी मिली 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की लाश
Haryana Election Results 2024 : तीसरी बार खिला कमल, इन 5 कारणों से भाजपा ने लहराया जीत का परचम
Dadasaheb Phalke Award to Mithun Chakraborty: फैसला सही हुआ है, सिनेमा को दूर तक ले गए हैं मिथुन
मंडप में दुल्हन कर रही थी इंतजार, दूल्हा Laptop पर... सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
UGC NET 2024: इन वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे यूजीसी नेट का स्कोरकार्ड
Nobel Prize In Physics: इस खोज के लिए मिला Geoffrey Hinton और John Hopfield को फिजिक्स का नोबेल
IND vs BAN: दूसरे टी20 से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका, शाकिब के बाद इस दिग्गज ने लिया संन्यास
लव एंड रिलेशनशिप
Divorce: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या आप जानते हैं कि तलाक़ के 8 आधार क्या हैं?
डीएनए हिंदीः हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है और कहते हैं जोड़ियां उपर वाला ही तय कर देता है. ऐसे में यह जरूरी हैं कि सभी को अपना जीवनसाथी सपनों और उम्मीदों पर खरा मिले. कई बार विवाह के बाद तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि किन आधार पर तलाक मान्य होता है और कोर्ट आपके फैसले पर मोहर लगती है?
हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के लिए 8 आधार तय किए गए हैं. यानी विवाह में अगर 8 प्रकार की समस्याओं में से कोई एक भी दिक्कत हो तो उसके आधार पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई जा सकती है. तो चलिए जानें ये आधार हैं क्या़?
शारीरिक संबंध बनाने से पहले जान लें 6 बातें, पार्टनर चुंबक की तरह महसूस करेगा खिंचाव
हिंदू विवाह अधिनियम,1955 में विवाह विच्छेद का आधार:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती है. इस अधिनियम की धारा-13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं:
व्यभिचार (Adultry)
यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहेतर संबंध स्थापित करता है तो इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है.
धर्मांतरण (Proselytisze)
यदि पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो.
मानसिक विकार (Unsound Mind)
पति या पत्नी में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति तथा पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक-दूसरे के साथ रहना असंभव हो.
Love Vs Lust: रेप के लिए उकसाता है ये हार्मोन, इस वजह से वासना में बदल जाता है प्यार
शादी से बाहर यौन संबंध (Sex outside Marriage)
अगर पति या पत्नी किसी का भी शादी से बाहर किसी गैर से यौन संबंध हो और यह साबित हो जाए तो इस आधार पर भी तलाक के लिए अर्जी दी जा सकती है.
क्रूरता (Cruelty)
पति या पत्नी को उसके साथी द्वारा शारीरिक, यौनिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो क्रूरता के तहत इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है.
परित्याग (Desertion)
यदि पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो तथा विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार दो वर्षों से अलग रह रहे हों.
इसके अलावा अधिनियम की धारा-13B के तहत आपसी सहमति को विवाह विच्छेद का आधार माना गया है.
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) की धारा-27 में इसके तहत विधिपूर्वक संपन्न विवाह के लिये विवाह विच्छेद के प्रावधान दिये गए हैं. हालांकि इन दोनों अधिनियमों में से किसी में भी इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना गया है.
इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज (Irretrievable Breakdown of Marriage):
ऐसे वैवाहिक संबंध निष्फल होते हैं तथा इनका जारी रहना दोनों पक्षों को मानसिक प्रताड़ना देता है. उसे इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहा जाता है. के आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमेथा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों की जांच करते हुए इर्रीट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को संविधान के अनुच्छेद-142 का प्रयोग करते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दिया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में कहा कि जिन मामलों में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अव्यवहार्य, भावनात्मक रूप से मृतप्राय यानी जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो तथा अपूर्ण रूप से टूट चुके हों उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है. ऐसे वैवाहिक संबंध निष्फल होते हैं तथा इनका जारी रहना दोनों पक्षों को मानसिक प्रताड़ना देता है.
सहमति से तलाक की ये है प्रक्रिया
आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति-पत्नी सालभर से अलग-अलग रह रहे हों. पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है. दूसरे चरण में दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता होती है. तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें.कई बार इसी दौरान मेल हो जाता है और घर दोबारा बस जाते हैं. छह महीने के बाद दोनों पक्षों को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है. इसी दौरान फैसला बदल जाए तो अलग तरह की औपचारिकताएं होती हैं. आखिरी चरण में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और रिश्ते के खत्म होने पर कानूनी मुहर लग जाती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं