भारत
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लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इरफान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है.
लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इरफान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है.