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UP: मौलाना तौकिर रजा पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने पर केस दर्ज

Uttar Pradesh के Bareilly में अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकिर रजा, बरेली जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पर केस दर्ज.

UP: मौलाना तौकिर रजा पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने पर केस दर्ज

Image Credit - Zee News

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डीएनए हिंदीः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में आईएमसी (IMC) प्रमुख मौलाना तौकिर रजा पर अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने पर केस दर्ज किया गया है. रविवार को मौलाना तौकिर रजा ने एक सभा को संबोधित किया था. पुलिस ने कई अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया है. मामला पूर्व भाजपा नेता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) की पैगंबर पर की गई कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा है जिसके विरोध में मौलाना तौकिर रजा ने सभा में शिरकत की थी.

योगी सरकार (Yogi Government) ने मौलाना पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक मौलाना तौकिर रजा ने भाजपा (BJP) की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन के लिए प्रशासन की ओर से केवल 1500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी लेकिन आरोप है कि इस प्रदर्शन में हजारों की तादात में लोग जुटे थे. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने का केस दर्ज किया है.

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आईएमसी जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज

 

जानकारी के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय ने आईएमसी के जिलाध्यक्ष फरहत खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के लिखित अनुरोध पर कार्यक्रम की अनुमति दी थी. सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से अनुमति में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि 1500 लोगों से ज्यादा की भीड़ इस्लामिया ग्राउंड में नहीं होगी और कोविड-19 का पालन किया जाएगा. लेकिन शर्तों का उल्लंघन करते हुए 1500 लोगों के बजाय हजारों की भीड़ बुलाई गई. इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे की ओर से कोतवाली में आईएमसी जिला अध्यक्ष फरहत खान और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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