Advertisement

CM Kejriwal: केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित नौ अन्य लोग आरोपमुक्त

पूर्व मुख्य सचिव के साथ कथित हुई मारपीट के मामले में सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. मुख्यमंत्री और सहित सभी लोग आरोपमुक्त.

CM Kejriwal: केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित नौ अन्य लोग आरोपमुक्त

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदीः विशेष अदालत राउज एवेन्यू ने बुद्धवार को एक फैसला सुनाया. मामला दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथिक मारपीट से जुड़ा है. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ अन्य लोगों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विस्तृत फैसले में इन लोगों को बरी करने का ठोस आधार बताया है। याचिकाकर्ता ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाए जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके. ऐसे में अदालत याचिका खारिज करती है.

यह भी पढ़ेः Bihar: नल-जल योजना की हकीकत जानने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े डीएम, देखने वाले हुए हैरान

दरअसल मामला 19 फरवरी 2018 का है. जहां 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर एक बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट हुई थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आप (AAP) के नौ अन्य विधायक भी शामिल थे. पूर्व मुख्य सचिव ने आरोप लगाया था कि उन्हें 19 और 20 फरवरी 2018 की रात को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के लिए बुलाया गया था. जहां उन्हें कथित तौर पर हिरासत में लिया गया और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने टीवी विज्ञापनों को प्रकाशित करने में देरी होने के चलते उनके साथ मारपीट की थी.

निचली अदालत ने सुनाया था फैसला

निचली अदालत ने पिछले साल 11 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था. फैसला में कहा गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप (AAP) के नौ अन्य विधायकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने अपने फैसले में सभी को मारपीट के इस कथित मामले में क्लीन चिट दे दी थी. हालांकि, अदालत ने इस मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश नरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़ेः Viral Video: लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था लड़का, बस रोककर टूट पड़े लोग

फैसले के बाद केजरीवाल का भाजपा पर हमला

विशेष अदालत द्वारा पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में दायर याचिका खारिज करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भाजपा (BJP) पर हमला बोला. केजरीवाल ने कहा हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है. इसीलिए हमारे खिलाफ हुई हर साजिश नाकाम हो जाती है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के पास केंद्रीय एजेंसियों की ताकत है. लेकिन हमारे पास भगवान हैं. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए  हिंदी गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement