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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, UPTET-2021 में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET 2021 के सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई है. प्रतीक मिश्रा और अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, UPTET-2021 में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक
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डीएनए हिंदीः UPTET-2021 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने यूपीटेट (UPTET 2021) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है. दरअसल UPTET प्राइमरी लेवल में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देने की मांग को लेकर याचिका में दाखिल की गई है. इस याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इसके साथ ही सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है. 

राजस्थान में भी लगी थी रोक
यूपी से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी लेवल में असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्ति को लेकर रोक लगाई थी. इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में कोर्ट 16 मई को सुनवाई करेगा. 

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सरकार से मांगा जवाब 
जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने प्रतीक मिश्रा और अन्य की याचिका पर फैसला सुनाया है. बता दें कि 23 जनवरी 2022 को यूपीटीईटी 2021 आयोजित हुई थी. इसका परिणाम 08 अप्रैल को जारी हुआ था. इससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 20 हजार अभ्यर्थियों का यूपीटीईटी 2021 का रिजल्ट जारी नहीं किया था.  

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