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UP Elections के समय दंगे वाली भीड़ में था शामिल, कोर्ट ने दी लोगों को शरबत पिलाने की सजा

Allahabad High Court: दो पक्षों की हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल एक शख्स को हाई कोर्ट ने सजा दी है कि वह एक हफ्ते तक लोगों को शरबत पिलाए.

UP Elections के समय दंगे वाली भीड़ में था शामिल, कोर्ट ने दी लोगों को शरबत पिलाने की सजा

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान दंगा भड़काने वाली भीड़ में शामिल एक शख्स को अदालत ने अच्छा सबक सिखाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' का हवाला देते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि वह एक हफ्ते तक लोगों को शरबत पिलाए.

हापुड़ के रहने वाले नवाब नाम के शख्स पर आरोप है कि वह चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच भड़की हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल था. इलाहाबाई हाई कोर्ट ने इस शख्स को जमानत दे दी. हालांकि, जमानत देते समय हाई कोर्ट के जज अजय भनोत ने कहा, 'गंगा-जमुनी तहजीब की सिर्फ़ बातें नहीं होनी चाहिए, असल में इसे व्यवहार में भी दिखाना चाहिए. यह अनेकता में एकता का संदेश देती है.'

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पुलिस और प्रशासन को कोर्ट ने दिए निर्देश
जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी इस केस के ट्रायल के दौरान सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा. इसके अलावा, जब-जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तब-तब पेश भी होना पड़ेगा. कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को कहा है कि वह पुलिस के साथ मिलकर सुनिश्चित करे कि आरोपी लोगों को शर्बत पिलाए, ताकि बिना किसी समस्या के यह काम पूरा हो और लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए.

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महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा, 'अलग-अलग रास्तों पर चलने वाले लोगों को महात्मा गांधी को याद करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए. उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि सभी धर्मों और भारतीयता का संदेश यही है कि आपस में भाईचारे और प्यार के साथ रहें.' 

आपको बता दें कि आरोपी नवाब 11 मार्च 2022 से जेल में है और हापुड़ से सत्र न्यायाधीश ने 11 अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

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