Advertisement

दिल्ली हाई कोर्ट में PIL, 'याददाश्त खो चुके हैं सत्येंद्र जैन, खत्म हो विधायकी'

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद कहा है कि उनकी याददाश्त खत्म हो गई है, इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. साथ ही कोविड होने के बाद उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उन्हें निरस्त किए जाएं. पढ़ें हमारे रिपोर्टर अरविंद सिंह की रिपोर्ट...

दिल्ली हाई कोर्ट में PIL, 'याददाश्त खो चुके हैं सत्येंद्र जैन, खत्म हो विधायकी'

सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो)

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिन्दी: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि ईडी से पूछताछ के दौरान कैबिनेट मंत्री सतेन्द्र जैन ने खुद माना है कि वह कोविड का शिकार होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके हैं. इसकी जानकारी ASG एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट को भी दी है. इसलिए नियमों के मुताबिक अस्वस्थ मस्तिष्क के चलते वह विधानसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं हैं.

आशीष श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के शकूरबस्ती इलाके से विधायक सतेन्द्र जैन को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला हुआ है. यह पद बेहद जिम्मेदारी भरा है. ध्यान रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के दौरान ED के ज्यादातर सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए. उनका कहना है कि  कोविड का शिकार होने के बाद वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं. राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई के दौरान  ASG एसवी राजू ने यह जानकारी  कोर्ट के सामने रखी है.

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 191(1)(बी) के  तहत अस्वस्थ मस्तिष्क का शख्स विधानसभा का सदस्य नहीं बना रह सकता. लिहाजा उन्हें पद पर बरकरार रख कर दिल्ली सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है.

यह भी पढ़ें, Satyendra Jain ने पूछताछ में कहा- कोरोना से मेरी याद्दाश्त चली गई, कुमार विश्वास ने बताया 'भारत रत्न'

याचिका में यह भी मांग की गई है कि सतेन्द्र जैन ने कोविड का शिकार होने के बाद जो भी अहम फैसले लिए हैं, उन्हें रद्द किए जाएं. साथ ही केन्द्र सरकार सतेंद्र जैन की मानसिक हालत का आकलन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे. दिल्ली हाई कोर्ट इस अर्जी पर 16 अगस्त को सुनवाई कर सकता है.

गौरतलब है कि सतेन्द्र जैन को 30 मई को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. पिछले दिनों  ED ने सतेन्द्र जैन,उनकी पत्नी किरण जैन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इनमें 4 कम्पनी भी शामिल हैं. सतेन्द्र जैन ने पहले खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से जमानत की मांग की थी,लेकिन पिछले हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद स्वास्थ्य आधार पर दाखिल की गई जमानत अर्जी को वापस ले लिया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement