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Supertech Twin Towers: सुपरटेक को करना होगा ट्विन टावर के पास की 7 बिल्डिंग का ऑडिट, करनी होगी नुकसान की भरपाई

Supertech News: दिवालिया हो चुकी रीयल स्टेट कंपनी सुपरटेक अब नई मुसीबत में फंस गई है. नोएडा अथॉरिटी ने ट्विन टावर के बगल की 7 बिल्डिंग के ऑडिट का आदेश कंपनी को दिया है. साथ ही, ऑडिट में किसी तरह के नुकसान की संभावना दिखती है तो उसकी भरपाई भी कंपनी को करनी होगी.

Supertech Twin Towers: सुपरटेक को करना होगा ट्विन टावर के पास की 7 बिल्डिंग का ऑडिट, करनी होगी नुकसान की भरपाई

फाइल फोटो

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डीएनए हिंदी: नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने से पहले आसपास की 7 आवासीय बिल्डिंग के ऑडिट का आदेश दिया है. इस साल अगस्त में ट्विन टावर को गिराया जाना है. अथॉरिटी ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह एडिफिस (Edifice) कंपनी के बिल्डिंग गिराने के लिए किए जाने वाले कामों से अलग है.  सेक्टर 93A में बनी ट्विन टावर बिल्डिंग को गिराने से पहले एडिफिस कंपनी को 50 मीटर के दायरे में आने वाली सभी आवासीय बिल्डिंग को होने वाले ढांचागत नुकसान का पूर्वानुमान लगाना है.

Supertech को करनी होगी नुकसान की भरपाई 
नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि ट्विन टावर के 50 मीटर के दायरे में कुल 7 बिल्डिंग हैं. इनमें से 3 बिल्डिंग इमर्लेंड कोर्ट और 4 बिल्डिंग एटीएस ग्रीन विलेज की हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन बिल्डिंग का ऑडिट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किया जा रहा है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर ढहाने का आदेश दिया है. साथ ही, कोर्ट का आदेश है कि 50 मीटर के दायरे में आने वाली सभी बिल्डिंग का ऑडिट किया जाएगा. अगर ऑडिट में बाकी बिल्डिंग को ट्विन टावर गिराने की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान का आकलन किया जाता है तो उसकी भरपाई सुपरटेक को ही करनी है. 

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'Noida Autority से नहीं मिला ऐसा कोई आदेश'
सुपरटेक का कहना है कि उन्हें अब तक ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है.एमडी आरके अरोड़ा ने कहा, 'नोएडा अथॉरिटी से अब तक हमें ऐसे किसी ऑडिट का आदेश नहीं मिला है. फिलहाल हमारे सभी दस्तावेज ऑडिट की प्रक्रिया में हैं. अगर हमें आदेश की प्रति मिलती है तो उसके बाद हम अपनी टीम के साथ आगे की योजना बनाएंगे'

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Supreme Court ने अगस्त में टावर गिराने का दिया है आदेश
सुपरटेक ट्विन टावर (Supertech Twin Tower) को अगस्त में गिराने का आदेश सु्प्रीम कोर्ट ने दिया है. कोर्ट से बिल्डिंग गिराने का काम करने वाली कंपनी एडिफिस ने 3 महीने का वक्त मांगा था. इसके पीछे एडिफिस कंपनी ने तर्क दिया था कि बारिश के मौसम में टावर गिराने से वायु प्रदुषण कम होगा. 

साथ ही, हवा में नमी होने की वजह से उस दौरान ज्यादा धूल नहीं उड़ेगी और आसपास रहने वाले लोगों को असुविधा नहीं होगी. हालांकि, बारिश के दौरान एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे काम नहीं रुकेगा. कंपनी अगस्त में टावर गिराने का काम करेगी.

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